Income Tax: इस सरकारी बैंक पर इनकम टैक्स ने लगाया 564 करोड़ का जुर्माना, जानें पूरा मामला…
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इण्डिया पर आयकर डिपार्टमेंट ने 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक ने बीते गुरुवार को बोला कि इस आदेश के विरुद्ध इनकम टैक्स आयुक्त, राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी) के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में है. भाषा की समाचार के मुताबिक, बैंक ऑफ इण्डिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में बोला कि उसे इनकम टैक्स विभाग, आकलन इकाई से आकलन साल 2018-19 से संबंधित इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 270ए के अनुसार आदेश मिला है.
बैंक को आशा है कि पूरी जुर्माना मांग कम हो जाएगी
खबर के मुताबिक, अपीलीय प्राधिकारियों की प्राथमिकता/आदेशों को देखते हुए बैंक ने प्रतिक्रिया में बोला कि उसके पास इस मुद्दे में अपनी स्थिति को मुनासिब रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं. बैंक ने बोला कि इसलिए आशा है कि पूरी जुर्माना मांग कम हो जाएगी. ऐसे में बैंक की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बीएसई पर बैंक ऑफ इण्डिया के शेयर पिछले बंद के मुकाबले 3.79 प्रतिशत ऊपर 137 रुपये पर बंद हुए.
इन बैंकों पर भी लगा था जुर्माना
एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले, बैंक ऑफ इण्डिया पर ब्याज दरों, ग्राहक सेवा और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के प्रावधानों पर आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. बंधन बैंक और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर भी हाल ही में जुर्माना लगाया गया था. कुछ निर्देशों का पालन न करने पर बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ने ‘एनबीएफसी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 में फर्जीवाड़ा की निगरानी’ के साथ-साथ केवाईसी प्रावधानों का अनुपालन न करने पर 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
ये जुर्माना बैंकों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए वैधानिक निरीक्षण के बाद लगाया गया था. यह समझना जरूरी है कि ये दंड नियामक अनुपालन मामलों से संबंधित हैं और किसी भी ग्राहक लेनदेन या समझौते की वैधता पर शक नहीं करते हैं.