भारत निर्वाचन आयोग ऐसे विस्थापित कश्मीरी लोगों को लोकसभा चुनाव में मताधिकार के लिए देगी विशेष सुविधा
शिमला, हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग ऐसे विस्थापित कश्मीरी लोगों को लोकसभा चुनाव में मताधिकार के लिए विशेष सुविधा देगी, जिनके पास संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के राहत एवं पुनर्वास आयुक्त का प्राधिकृत प्रमाण पत्र होगा. यह जानकारी शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने दी.
उन्होंने कहा कि ऐसे विस्थापित कश्मीरी नागरिक ERO-Net के माध्यम से फॉर्म-M या फॉर्म 12-C भरकर विस्थापित प्रमाण पत्र सहित जहां भी निवास कर रहें हैं वहां सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दे सकते हैं. सिर्फ़ परिवार का मुखिया भी समस्त पात्र परिवार के अन्य सदस्यों का पंजीकरण फॉर्म-M या फॉर्म 12-C भरकर दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त उक्त मतदाताओं के पास यह सुविधा भी मौजूद रहेगी कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग आयोग के स्थापित विशेष मतदान केन्द्रों पर, जो दिल्ली, उधमपुर तथा जम्मू में आयोग स्थापित करेगा, वहां भी फॉर्म-M पर मतदान की सुविधा का फायदा उठा सकेंगे या फार्म 12-C के माध्यम से पोस्टल बैलेट की सुविधा का भी फायदा उठा सकते हैं. इसका प्रारूप हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग की वेबसाईट और Voter Service Portal के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.
उन्होंने समस्त विस्थापित कश्मीरी नागरिकों से निवेदन करते हुए बोला कि वह उक्त प्रयोजनार्थ अपना मोबाइल नंबर भी मौजूद करवायें ताकि उक्त नम्बर को उनके मतदाता पंजीकरण के साथ जोड़ा जा सके.जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त विस्थापित कश्मीरी नागरिकों से निवेदन किया कि वह इस सुविधा के अनुसार फॉर्म-M और फॉर्म-12C को समय रहते, जहां निवास कर रहें हों, वहां सम्बधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करवा दें ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके.