बिहार

कामगार और शिल्पकार की मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुदान राशि में हुई बढ़ोतरी

दरभंगा : बिहार गवर्नमेंट ने शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 में आंशिक संशोधन कर दिया है पिछले महीने ही बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार और शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना 2024 लागू किया गया है इसमें कामगार और शिल्पकार की स्वाभाविक मौत होने पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में संशोधन करते हुए बढ़ोतरी कर दी गई है इसे 23 जनवरी से कारगर ढंग से लागू कर दिया गया है

<img class="alignnone wp-image-537669″ src=”https://www.newsexpress24.com/wp-content/uploads/2024/02/newsexpress24.com-download-2024-02-26t094217.810.jpg” alt=”” width=”1331″ height=”700″ />

दरभंगा के श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने कहा कि कामगार एवं शिल्पकार को पहले स्वाभाविक मौत होने पर 30 हजार की आर्थिक सहायता राशि दी जाती थी अभी से बढ़कर 50 हजार कर दिया गया वही हादसा में मौत होने पर पहले एक लाख आर्थिक सहायता दिया जाता था अब इसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है

ऐसे दिया जाता है कामगारों को लाभ
श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने कहा कि कामगार या शिल्पकार को स्थायी आंशिक निःशक्कता की हालात में पहले 37,500 आर्थिक सहायता दिया जाता था इसे बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है वहीं पूर्ण अस्थाई निशक्तता की हालात में पहले 75 हजार का प्रावधान था, अब इसे बढ़कर एक लाख कर दिया गया है हादसा के बाद 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के दौरान अब कामगार या शिल्पकारों को 10 हजार चिकित्सीय सहायता और उससे संबंधित खर्च के लिए 5 हजार दिया जाता था

अब इसे बढ़ाकर 15 हजार से 60 हजार कर दिया गया है उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को छात्रवृत्ति का भी फायदा दिया जाता है दो बच्चों को राज्य के अंदर 11वीं या 12वीं में पढ़ने के दौरान 2500 रुपए एक निःशुल्क वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है विवाह सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों को एक मुश्त 5 हजार वार्षिक छात्रवृत्ति के तौर पर दी जाती है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने के दौरान एक मुश्त 10 हजार वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है

योजना का फायदा लेने के लिए इन कागजातों की पड़ेगी जरुरत
श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने कहा किइस योजना का फायदा प्राप्त पाने के लिए असंगठित कामगार या शिल्पकार की मौत के अधिकतम दो सालों के अंदर श्रम अधीक्षक कार्यालय या श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा कराना होगा

दो साल की अवधि से पुराने आवेदन मान्य नहीं होंगे उन्होंने कहा कि आवेदक को आवेदन के साथ मृतक की उम्र से संबंधित दस्तावेज, मृतक के कार्य की प्रकृति से संबंधित दस्तावेज, जनप्रतिनिधि द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, मौत प्रमाण पत्र, सीओ से निर्गत पारिवारिक सूची एवं आवासीय प्रमाण पत्र, निर्भर का आधार कार्ड एवं बैंक खाता, शपथ पत्र, पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी/यूडी केस/सनहा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि संलग्न करना होगा

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