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बिहार : अस्पताल से फरार किशोरी मामले में महिला पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड

बिहार न्यूज़ डेस्क थाना क्षेत्र के एक गांव में  वर्षीय किशोरी के किडनैपिंग का सनसनीखेज मुद्दा प्रकाश में आया है मुद्दे में किशोर कोर्ट अधिनियम के अनुसार करगहर पुलिस स्टेशन में पदस्थापित अनुसंधानकर्ता प्रमोद कुमार सिंह को न्यायालय ने दो बार उक्त किशोरी को बालिका सुधार गृह ले जाने का आदेश दिया गया लेकिन किशोरी कथित प्रेमी के घर पहुंच गई

वहीं मुद्दे में किशोर इन्साफ परिषद ने संज्ञान लेते हुए आदेश का उल्लंघन करने पर स्पष्टीकरण की मांग की है कहा जाता है कि किशोरी किडनैपिंग की  मार्च को उसके पिता ने क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें नोखा थाना क्षेत्र के खड़ारी निवासी लखन साह को आरोपित किया गया है पिता ने कहा कि एफआईआर के 10 दिनों बाद पुलिस ने बेटी को किशोर इन्साफ परिषद के समक्ष पेश की थी जहां मैंने पुत्री को घर ले जाने की बातें कही थी इस पर मेरी पुत्री ने हाथापाई करने की बातें कहते हुए घर आने से मना कर दी थी

अस्पताल से फरार किशोरी मुद्दे में स्त्री पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है अनुसंधानकर्ता की कार्यशैली को देखते हुए वरीय पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखा गया है – पंकज कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी

महिला पुलिस कर्मी को चकमा देकर भाग गई

अनुसंधानकर्ता प्रमोद कुमार सिंह और स्त्री पुलिस कर्मी खुशबू कुमारी मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले गई थीं जहां स्त्री पुलिसकर्मी को चकमा दे वह आरोपित के साथ भाग निकली अनुसंधानकर्ता ने परिषद को नहीं दी एक हफ्ते बाद पुन किशोरी को परिषद के समक्ष पेश किया गया तब पूछा गया कि एक हफ्ते तक किशोरी कहां थी इस पर अनुसंधानकर्ता ने बोला कि घटना की जानकारी मैंने बड़ा बाबू को दी थी परिषद ने बोला कि यह बर्दाश्त नहीं होगा और पुन उसे बालिका गृह ले जाने का आदेश दी

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