बिहार

शहरी गरीबों के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड बहुमंजिला भवन का कराएगा निर्माण

शहरी गरीबों के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड बहुमंजिला भवन का निर्माण कराएगा आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय- 2 के अनुसार बेतिया नगर निगम के अतिरिक्त जिले के सभी शहरी निकायों में यह निर्माण होना तय है योजना के अनुसार कब्ज़ा हटाओ अभियान से विस्थापितों, कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति-जनजाति के योग्य लाभुकों को अहमियत दी जाएगी महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने गवर्नमेंट ने जारी संबंधित अधिसूचना का हवाला देते हुए बोला कि प्रत्येक चयनित परिवार को 30 वर्ग मीटर तक के परिक्षेत्र वाला आवास मौजूद कराया जाएगा

 

प्रस्ताव तैयार कर विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा

महापौर ने बोला कि नगर विकास और आवास विभाग ने इसको लेकर विस्तृत मार्गदर्शिका भेजी है इसके अनुसार, प्रस्ताव तैयार कर विभाग को स्वीकृति के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है जिसके अनुसार, बहुमंजिला आवास का निर्माण आवास बोर्ड की जमीन या जिला प्रशासन द्वारा मौजूद कराई गई जमीन पर किया जाएगा शहरी क्षेत्र में जमीन मौजूद न होने पर शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीन का चयन किया जाएगा सरकारी भूमि यदि मौजूद नहीं होती है, तो जमीन खरीद कर बहुमंजिला भवन का निर्माण होगा आवास बोर्ड योजना को अपनी निधि से पूरा करेगा जरूरत होने पर किसी भी वित्तीय संस्थान से दीर्घकालीन कर्ज लेकर योजना पूरी की जाएगी

11 माह के एकरारनामे के आधार पर मिलेगा आवास

योजना के निर्धारित प्रावधानों का हवाला देकर महापौर ने बोला कि योजना के अनुसार बने आवास को सबसे पहले 11 माह के एकरारनामे के आधार पर लाभार्थियों को किराये पर मौजूद कराया जाएगा इसके बाद लाभुकों के सत्यापन के बाद अवधि विस्तार किया जाएगा इस दौरान किराए का भुगतान बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा किया जाएगा

गरीबों के लिए बनाए जाने वाले बहुमंजिला आवास के भू-तल पर पार्किंग एवं हरित क्षेत्र होगा वहीं पहले तले पर व्यावसायिक सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा इससे प्राप्त होने वाली आमदनी से ही बिहार राज्य आवास बोर्ड के लाभार्थियों के किराये का भुगतान किया जाएगा इसके अतिरिक्त आवास का रख-रखाव भी इसी राशि से किए जाने की योजना है

लाभार्थियों के चयन के लिए दो समितियों का गठन

बहुमंजिला आवास योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए दो समितियों का गठन किया जाएगा पटना में राज्य मुख्यालय स्तर पर आवास समिति बनेगी जिसके अध्यक्ष नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव होंगे वहीं, नगर निगम स्तर पर बनने वाली समिति में डीएम, एसडीओ और मुख्य पार्षद अर्थात नगर निगम की महापौर और नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे जबकि जिलास्तरीय आवास समिति के अध्यक्ष डीएम होंगे, जबकि एडीएम (राजस्व), एसडीएम और सभी नगर निकायों के मुख्य पार्षद और नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे

 

Related Articles

Back to top button