बिहार

अब ऑनलाइन होगा संपत्ति का म्यूटेशन और नामांतरण

पटना नगर निगम ने औनलाइन म्यूटेशन और होल्डिंग ट्रांसफर की सुविधा प्रारम्भ कर दी है शुक्रवार को मेयर सीता साहू ने इसका उद्घाटन किया इस नयी सेवा के माध्यम से कोई भी आदमी अपनी खरीदी गई किसी भी होल्डिंग के म्यूटेशन के लिए औनलाइन आवेदन कर सकेगा इसके अतिरिक्त माता-पिता या किसी सम्बन्धी की मौत के बाद लोग संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर भी करा सकेंगे इसके लिए पहले ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था, जिसमें काफी कठिनाई होती थी लेकिन अब इन कार्यों के लिए औनलाइन सुविधा मिलने से आम लोगों को काफी राहत होगी

नाम ट्रांसफर कराने में होगी आसानी

मेयर ने इस मौके पर बोला कि अब लोगों को घर बैठे दोनों सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए नगर निगम कार्यालयों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बोला कि अब नागरिकों की कम्पलेन नहीं मिलेगी निर्धारित कार्य दिवस में कार्य पूरा कर लिया जाएगा इससे नाम ट्रांसफर कराने में सरलता होगी संपत्ति का आकलन करने के बाद निगम भौतिक सत्यापन कर होल्डिंग का निर्धारण करेगा

गैर विवादित मामलों में 35 और विवादित मामलों में 75 दिनों में करना पड़ेगा निष्पादन

म्यूटेशन या नामांतरण के लिए दिये गये किसी भी आवेदन को नगर निगम के ऑफिसरों को अधिकतम 35 कार्य दिवसों में निष्पादित करना होगा किसी मुद्दे में कोई टकराव सामने आता है, तो वैसी स्थिति में 75 कार्य दिवसों को निष्पादन की अधिकतम सीमा तय की गयी है

म्यूटेशन आदेश की कॉपी औनलाइन कर सकेंगे डाउनलोड

म्यूटेशन के निष्पादन के बाद आवेदक निगम पोर्टल से म्यूटेशन आदेश की वेब प्रति डाउनलोड कर सकेगा यदि आवेदक प्रमाणित प्रति अथवा आदेश की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो वे निगम के जोनल कार्यालय में चिरकुट के माध्यम से 10 रूपये स्टाम्प शुल्क एवं 5 रूपये प्रति फोलियो की रेट से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकेंगे

एक हजार वर्गफुट तक 500 रुपये और उसके ऊपर प्रतिवर्ग फुट एक रुपये शुल्क

म्यूटेशन या नामांतरण के लिए औनलाइन आवेदन करने पर 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा इसके अतिरिक्त एक हजार वर्गफुट तक 500 रुपये और उसके ऊपर एक रुपये प्रति वर्गफुट शुल्क देना होगा

म्यूटेशन में तीन महीने नहीं लगेगी पेनाल्टी

म्यूटेशन करवाने के लिए आवेदन देने वालों को तीन महीने तक देरी के लिए कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी, लेकिन जिन लोगों की नई होल्डिंग या प्लॉट का सेल डीड किये हुए तीन महीने से अधिक हो गया है, उनको प्रत्येक दिन की देरी के लिए 10 रुपये की रेट से शुल्क चुकाना होगा, जो अधिकतम 2500 रुपये तक हो सकता है

नामांतरण के लिए एक वर्ष तक नहीं लगेगी पेनाल्टी

नामांतरण करवाने वालों को अपने परिजन की मौत के एक वर्ष बाद तक की अवधि के लिए कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी उसके बाद प्रत्येक दिन 10 रुपये की रेट से अधिकतम 2500 रुपये तक पेनाल्टी देनी होगी

इस लिंक से कर सकते हैं आवेदन

कोई भी नागरिक इससे समबांधित कम्पलेन दर्ज करने के लिए नगर निगम के नियंत्रण कक्ष, टाल फी नंबर 155304 और वाट्सएप चैटबाट 9264447449 का इस्तेमाल कर सकता है वहीं म्यृटेशन के लिए औनलाइन आवेदन करने के लिए वबसाइट bihar. gov.in/pmc/public का इस्तेमाल किया जा सकता है

  • निबंधित विक्रय पत्र
  • राजस्व अंचल कार्यालय की रसीद
  • आधार कार्ड
  • विगत/वर्तमान वित्तीय साल तक संपत्ति कर और ठोस कचरा शुल्क भुगतान की अद्यतन रसीद

उत्तराधिकारी के मुताबिक म्यूटेशन या नामांतरण करना हो तो

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पारिवारिक सूची
  • राजस्व अंचल कार्यालय की रसीद
  • निबंधित आपसी बंटवारा
  • मृतक और आवेदक दोनों के आधार कार्ड
  • विगत और वर्तमान वित्तीय साल तक संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क के भुगतान की अद्यतन रसीद
  • यदि कोई उत्तराधिकारी संपत्ति में अपना अधिकार नहीं रखते हुए बाकी शेष उत्तराधिकारी को देना चाहता है, तो अनापत्ति का शपथ पत्र

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