बिहार

तेजस्वी यादव के ‘गुजराती ठग’ वाले बयान से संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

Tejashwi Yadav Gujarati Thugs Case: बिहार विधानसभा में विपक्ष की बेंच पर बैठने के बाद तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन (13 फरवरी) जरूरी होने वाला है तेजस्वी यादव के ‘गुजराती ठग’ वाले बयान से संबंधित मुकदमा में उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा इससे पहले पिछले सोमवार को उच्चतम न्यायालय में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन निर्णय सुरक्षित रख लिया था

गुजरात से बाहर सुनवाई की मांग

तेजस्वी यादव ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपने विरुद्ध अहमदाबाद में चल रहे मुकदमे को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है तेजस्वी यादव के ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते है’ वाले बयान के विरुद्ध गुजरात के रहने वाले हरेश मेहता ने आपराधिक मानहानि का मुद्दा दर्ज कराया था मेहता ने इल्जाम लगाया कि तेजस्वी के बयान से गुजरातियों की मानहानि हुई है

तेजस्वी दाखिल कर चुके हैं बिना शर्त माफीनामा

तेजस्वी यादव ने 19 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया था और अपना ‘गुजराती ठग’ वाला बयान वापस ले लिया था हालांकि, तेजस्वी ने माफीनामे में जिस अंदाज में लिखा था उससे न्यायालय संतुष्ट नहीं था और उच्चतम न्यायालय ने 29 जनवरी को तेजस्वी को अपना बयान वापस लेते हुए एक ‘उचित बयान’ दाखिल करने का निर्देश दिया था इसके बाद तेजस्वी ने उसी अनुसार बिना शर्त माफीनामा दाखिल किया था

क्या है पूरा मामला?

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने 22 मार्च 2023 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस दौरान उन्होंने बोला था ‘ठग है ना, जो ठग है, ठग को अनुमति है, आज के राष्ट्र के हालात में देखा जाए तो केवल गुजराती ही ठग हो सकता है और उसके ठग को माफ किया जाएगा एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेकर भाग जाएंगे’ तेजस्वी के बयान के विरुद्ध अहमदाबाद के रहने वाले हरेश मेहता ने गुजरात में आपराधिक मानहानि का मुद्दा दर्ज कराया था इसके बाद तेजस्वी यादव ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर मुकदमा को गुजरात से बाहर दिल्ली या फिर पटना ट्रांसफर करने की मांग की थी

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