बिहार के बेतिया में दो नेपाली नागरिकों को 15 वर्ष कठोर कारावास की सुनाई गयी सजा
पश्चिमी चंपारण। बिहार के बेतिया में दो नेपाली नागरिकों को 15 साल सख्त जेल की सजा सुनाई गई हैं। वहीं 4-4 लाख का देना होगा जुर्माना। दरअसल चरस के साथ अक्टूर 2020 में भिखनाठोरी के नजदीक एसएसबी ने नेपाली तस्करों को अरैस्ट किया था। बेतिया में चरस स्मग्लिंग के एक मुद्दे की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार शुक्ल ने दो नेपाली नागरिकों को गुनेहगार पाते हुए 15 साल की सख्त जेल की सजा सुनाई है।
सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिला के वर्मानगर निवासी अर्जुन गोपाली तथा विजय सोनार हैं। कोर्ट ने प्रत्येक सजायाफ्ता को चार-चार लाख रुपया जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक-एक साल अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। कोर्ट का यह निर्णय ढ़ाई वर्ष में आया है।
सूत्रों के मुताबिक 31 अक्टूबर 2020 को भिखनाठोरी रेंज के एसएसबी के उप निरीक्षक दीपक थापा को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल के दो नागरिक भिन्न-भिन्न बाइक से भारी मात्रा में चरस का खेप लेकर भारतीय सीमा के पिलर संख्या- 432 के रास्ते मानपुर की ओर जाने वाले हैं। सूचना के आधार उपनिरीक्षक ने पीलर संख्या 432 के नजदीक जाल बिछाया। आधी रात को एसएसबी के जवानों ने देखा कि दो भिन्न-भिन्न बाइक पर सवार आदमी भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं।
जवानों ने उन्हें रोका और उनकी तलाशी ली। तलाशी लेने के दौरान जवानों ने स्मग्लर अर्जुन गोपाली के बाइक से 3.250 किलो ग्राम तथा स्मग्लर विजय सोनार के बाइक से 3.900 किलोग्राम चरस बरामद किया। जब्ती सूची तैयार करने के बाद नेपाली मूल के दोनों को अरैस्ट कर उनके खिलाफ मानपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी मुद्दे में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया है।