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केंद्रीय बैंक ने छोटे वित्त बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी जरूरत को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने की दी मंजूरी

स्मॉल फाइनेंस बैंक (छोटे वित्त बैंक) आरबीआई ने बड़ी राहत दी है केंद्रीय बैंक ने छोटे वित्त बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दे दी साथ ही आरबीआई ने पेमेंट बैंकों को भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर काम करने की स्वीकृति दे दी है खास बात यह भी है कि इस समय चल रहे सभी लघु वित्त बैंकों की कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये से अधिक है भाषा की समाचार के मुताबिक, नए गाइडलाइन में बोला गया है कि स्वेच्छा से एसएफबी में स्थानांतरित होने के इच्छुक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पास 100 करोड़ रुपये पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसे कारोबार प्रारम्भ होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर 200 करोड़ रुपये होना होगा

तुरंत शिड्यूल बैंक का दर्जा मिलेगा

खबर के मुताबिक, पेमेंट बैंक पांच वर्ष के ऑपरेशन के बाद गाइडलाइन के अनुसार योग्य होने पर स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) में कन्वर्ट होने के लिए लागू कर सकते हैं नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऑपरेशन प्रारम्भ होने पर एसएफबी को तुरंत शिड्यूल बैंक का दर्जा दिया जाएगा बैंकों को ऑपरेशन प्रारम्भ होने की तारीख से ‘बैंकिंग आउटलेट’ खोलने की सामान्य अनुमति होगी इस बीच, फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक बयान में बोला कि उसने एसएफबी में बदलने पर नियामक गाइडलाइंस के मुताबिक,स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए पहले ही लागू कर दिया है

आरबीआई से आगे के कमेंट का इंतजार

रेगुलेटर इस एप्लीकेशन की जांच कर रहा है और प्रक्रिया के मुताबिक, आरबीआई से आगे के कमेंट का प्रतीक्षा है रिजर्व बैंक ने इससे पहले 27 नवंबर, 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए गाइडलाइन जारी किए थे एक और समाचार यह भी है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में पुष्टि की है कि उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलाव के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक से एक एप्लीकेशन हासिल हुआ है, यह एक कदम है जो RBI के ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइन के अनुसार है

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