बिज़नस

पान, मसाला और तंबाकू को लेकर बदला नियम

पान-मसाला (pan masala), तंबाकू और गुटखा (gutka) प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर 1 अप्रैल से भारी जुर्माना लग सकता है GST काउंसिल (GST Council) की तरफ से आज नयी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें इस बारे में सूचना दी गई है GST की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक, तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल से GST ऑफिसरों के साथ अपनी पैकिंग मशीन का भी रजिस्ट्रेशन करना होगाअगर तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी GST ऑफिसरों के साथ अपनी पैकिंग मशीनरी को रजिस्टर्ड करने में विफल रहती है तो उसको 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा

बिल में संशोधन के बाद लिया फैसला

सरकार के इस कदम का उद्देश्य तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रेवेन्यू लीकेज (curb revenue leakage) को रोकना है फाइनेंस बिल, 2024 ने केंद्रीय GST अधिनियम में संशोधन पेश किया है, जिसमें बोला गया है कि वहां पर रजिस्टर्ड नहीं होने वाली प्रत्येक मशीन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा

रजिस्ट्रेशन के लिए प्रारम्भ हुआ था प्रोसेस

जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर, टैक्स ऑफिसरों ने पिछले वर्ष तंबाकू मैन्युफैक्चर्स द्वारा मशीनों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल प्रक्रिया प्रारम्भ की थी इन मशीनों की पैकिंग क्षमता के साथ मौजूदा पैकिंग मशीनों, नयी स्थापित मशीनों का विवरण फॉर्म GST एसआरएम-आई में करना होता है हालांकि, पिछले वर्ष इसके लिए किसी भी तरह की पेनाल्टी के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी

आखिर क्यों कराया जा रहा रजिस्ट्रेशन?

रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ​​ने बोला कि GST परिषद ने पिछली बैठक में निर्णय लिया था कि पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के उत्पादों के लिए उनकी मशीनों का रजिस्ट्रेश होना चाहिए ताकि हम उनकी प्रोडक्शन कैपिसिटी पर नजर रख सकेंमल्होत्रा ​​ने मीडिया को कहा कि वहीं, पिछले वर्ष तक रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर किसी भी तरह की पेनाल्टी नहीं लगाई जा रही थी अभी इस बार परिषद ने निर्णय लिया है कि इसके लिए कुछ पेनाल्टी होना चाहिए इस वजह से ही अब रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया हैपिछले वर्ष फरवरी में GST परिषद ने पान मसाला और गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी रोकने पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक पैनल की रिपोर्ट को स्वीकृति दी थी

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