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Flipkart Sale के नाम पर महिला से ठगी,फ्लिपकार्ट को देना होगा 20 हजार का जुर्माना 

Flipkart Sale Fraud: आज के समय में हममें से ज्यादातर लोग बाजार जाने के बजाए अपने टेलीफोन या लैपटॉप पर ही औनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं ऐसे में ई-कॉमर्स कंपनियां अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के ऑफर्स और डील्स को पेश किया जाता है ऐसी कंपनियों में से एक फ्लिपकार्ट है जो राष्ट्र में मशहूर ई-कॉमर्स वेबसाइट में से एक है, लेकिन पिछले काफी वर्षों से सुर्खियों के साथ कंपनी विवादों में भी है तरह-तरह के फ्रॉड और स्कैम के साथ कंपनी का नाम जुड़ता आया है

ताजा मुद्दा बेंगलुरु से सामने आया है जब एक स्त्री के साथ फ्लिपकार्ट सेल के नाम पर फर्जीवाड़ा हुई है दरअसल, स्त्री की कम्पलेन है कि उन्होंने सेल के दौरान जो शैम्पू लिया था उसके एमआरपी से अधिक पैसे वसूले गए हैं इसे लेकर स्त्री ने कंपनी के विरुद्ध उपभोक्ता न्यायालय में मुद्दा दर्ज किया और फिर फ्लिपकार्ट को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है आइए इस मुद्दे के बारे में जानने के साथ ही ये भी जानते हैं कि सेल के दौरान फर्जीवाड़ा होने पर आप कैसे कम्पलेन कर सकते हैं?

फ्लिपकार्ट को देना होगा 20 हजार का जुर्माना 

बेंगलुरु की एक स्त्री ने बिग बिलियन सेल (Flipkart Big Billion Sale) के दौरान एक शैम्पू खरीदा था, जो उन्हें एमआरपी से अधिक मूल्य का पड़ा ऐसे मे स्त्री ने बेंगलुरु की उपभोक्ता न्यायालय के पास फ्लिपकार्ट के विरुद्ध केस दर्ज किया जिस पर न्यायालय ने कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया है उपभोक्ता न्यायालय ने स्त्री के पक्ष में निर्णय सुनाया और फ्लिपकार्ट को 20 हजार रुपये का मुआवजा देने के लिए बोला गया, साथ ही वसूले गए 96 रुपये पैसे भी वापस करने का निर्देश दिया

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने फ्लिपकार्ट से सर्विस में कमी के लिए 10 हजार रुपये और अनफेयर ट्रेड डॉक्यूमेंट में शामिल होने के लिए 5 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है आइए जानते हैं कि सर्विस या प्रॉडक्ट में कमी आने पर कंज्यूमर कहां कम्पलेन कर सकता है?

सर्विस या प्रॉडक्ट में कमी आने पर कंज्यूमर कहां करे शिकायत?

  1. District Consumer Forum- कम्पलेन का मुद्दा यदि 20 लाख रुपये तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज कर सकते हैं
  2. State Consumer Forum- कम्पलेन का मुद्दा यदि 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का होता है तो आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज कर सकते हैं
  3. National Consumer Forum- कम्पलेन का मुद्दा यदि 1 करोड़ रुपये से अधिक का है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज कर सकते हैं

कंज्यूमर फोरम में कैसे करें शिकायत?

आप टोल फ्री नंबर 1800114000 या 08368711588 या 1915 पर कॉल करके कम्पलेन दर्ज कर सकते हैं चाहें तो औनलाइन कम्पलेन दर्ज करने के लिए core.nic.in पर जा सकते हैं इसके अतिरिक्त आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर कम्पलेन कर सकते हैं

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