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DoT ने 1 दिसंबर 2023 से नए सिम कार्ड खरीदने के लिये लागू किये नए नियम

SIM Card New Rules: टेलीकॉम ग्राहकों के लिए सिम कार्ड नियमों में परिवर्तन किया गया है रिटेलर और ग्राहक, दोनों के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में परिवर्तन किया है जिनका पालन न करने पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जुर्माने का प्रावधान भी किया है इसलिए नियमों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो 1 दिसंबर 2023 से लागू हो चुके हैं आइए विस्तार आपको बताते हैं

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने 1 दिसंबर 2023 से नए सिम कार्ड खरीदने के नए नियमों को लागू कर दिया है ग्राहक को अब नया सिम कार्ड खरीदने के समय KYC अपडेट करवाना होगा साथ ही सिम कार्ड का डीलर भी वैरीफाइड होना चाहिए इसके अतिरिक्त बल्क कनेक्शन खरीदने पर टेलीकॉम अथॉरिटी ने बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने ये सभी नियम औनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए लागू किए हैं

ग्राहकों के लिए नया KYC नियम
अगर आप एक नया सिम कार्ड खरीदने जा रहे हैं तो डिजिटल तौर पर आपको KYC करवाना होगा जिसमें कुछ डिटेल्स कस्टमर को देने होंगे ये सभी डिटेल्स आधार कार्ड पर बने क्यू आर कोड स्कैन के द्वारा कैप्चर किए जाएंगे सिम कार्ड बदलने के समय भी सब्सक्राइबर को KYC पूरा करना होगा

यहां पर ये भी बोला गया है कि किसी भी कस्टमर को नया सिम कार्ड 90 दिनों के बाद ही दिया जाएगा यानी यदि कोई नम्बर किसी अन्य कस्टमर के पास था, और वह अब किसी नए कस्टमर के पास जाने वाला है, ऐसी स्थिति में नए कस्टमर को वह नंबर 90 दिनों के बाद ही दिया जाएगा

बल्क सिम कार्ड खरीदने पर रोक
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बल्क में सिम कार्ड खरीद पर रोक लगा दी है इसके बजाए DoT ने बिजनेस कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया है इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को बल्क कनेक्शन दिए जा सकते हैं यदि वह अपने कर्माचरियों के लिए बल्क कनेक्शन खरीदना चाहती है लेकिन उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (authorised signatory) को नियुक्त करना होगा वहीं एक आदमी एक पहचान-पत्र पर अधिकतम 9 सिमकार्ड ही खरीद सकता है

डीलर्स को करवाना होगा वैरिफिकेशन
टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब अपने फ्रेंचाइजी, PoS एजेंट, और डिस्ट्रीब्यूटर्स का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा साथ ही इनका वैरीफिकेशन भी होगा यदि ऑपरेटर इसका पालन नहीं करता है तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा पॉइंट ऑफ सेल (PoS) को एक लिखित समझौते के अनुसार स्वयं को रजिस्टर करवाना होगा जो PoS अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके लिए 12 महीने का समय प्रोसेस को पूरा करने के लिए दिया गया है

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