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SAT ने सेबी मामले में पुनीत गोयनका को अंतरिम राहत देने से किया इनकार

Zee एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व प्रमुख पुनीत गोयनका को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) से भी बड़ा झटका लगा है SAT ने सेबी मुद्दे में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है इसके साथ ही सेबी को 4 सितंबर, 2023 तक अपना उत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया है इस मुद्दे की अगली सुनवाई 8 सितंबर, 2023 को निर्धारित की गई है इस बीच, जी एंटरटेनमेंट के शेयरों की खरीदारी बढ़ गई और दोपहर की ट्रेडिंग में यह 265 रुपये के पार कारोबार करता दिखा

क्या है मामला
दरअसल, बीते दिनों एक आदेश में सेबी ने पुनीत गोयनका को Zee समूह की चार कंपनियों और Zee एंटरटेनमेंट-सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इण्डिया की विलय वाली इकाई में प्रमुख पदों पर रहने से रोक दिया था इसी मुद्दे में गोयनका ने SAT का रुख किया और सेबी के आदेश को खारिज कर राहत देने की मांग की थी

बता दें कि सेबी ने गोयनका के अतिरिक्त उनके पिता एवं Zee एंटरटेनमेंट के पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्रा पर अपने फायदा के लिए कंपनी के धन की हेराफेरी करने का गुनेहगार पाते हुए उन्हें सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) पर बैठने से प्रतिबंधित कर दिया था

विलय को मिल चुकी है मंजूरी
हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने Zee एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया) के विलय की स्वीकृति दी है इस स्वीकृति के बाद अब जो नयी कंपनी बनेगी वो 10 अरब $ की होगी

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