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Tax Savings Scheme: सीनियर सिटीजन्स टैक्स बचाना चाहते है तो अपनाएं ये बेस्ट ऑप्शन

Tax Savings FD: टैक्स सेविंग को लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं कि अब कहां निवेश करने पर हम टैक्स बचाएं? खासकर के सीनियर सिटीजन्स (senior citizen) लोगों के लिए यह काफी टेंशन होती है कि टैक्स को कैसे बचाएं (Tax-saving) … आज हम आपको सीनियर सिटीजन्स को टैक्स बचाने का एक बेस्ट ऑप्शन बताते हैं, जिसके जरिए आप लाखों की सेविंग कर सकते हैं

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80सी (Section 80C) के अनुसार आप टैक्स सेविंग्स एफडी (Tax-saving fixed deposits) में पैसा बचा सकते हैं इस सेक्शन के अनुसार आप 1.5 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स सेविंग फिक्सड डिपॉजिट में पैसा लगाना होगा

60 वर्ष से ऊपर के लोगों को मिलेगा फायदा

सीनियर सिटीजन्स या फिर 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग आयकर के सेक्शन 80सी के अनुसार 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं इसके साथ ही हर फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये तक के डिडक्शन का भी क्लेम कर सकते हैं यह टैक्स कटौती एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर भी लागू होती है

हर वर्ष कितना निवेश करना चाहिए?

आप टैक्स सेविंग फिक्सड डिपॉजिट में डेढ़ लाख तक का ही निवेश कर सकते हैं ऐसे में आप अपना सारा पैसा एक एकाउंट में डालने की स्थान इसे छोट-छोटे हिस्सों में बांट कर टैक्स-सेविंग एफडी में निवेश करें, जिससे आपको पूरी तरह से छूट का लाभ मिल सके

5 वर्ष के लिए होती है एफडी

टैक्स सेविंग एफडी की अवधि 5 वर्ष की होती है ये एफडी हर 5 वर्ष बाद मैच्योर हो जाती हैं एक्सपर्ट का बोलना है कि ये एक तरह की कम्युलेटिव फिक्सड डिपॉजिट होता है, जिसमें आपको ब्याज का भुगतान 5 वर्ष के बाद मैच्योरिटी पर होता है यदि लॉकइन पीरियड में ही एफडी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की छूट है

क्या कटता है TDS?

बता दें टैक्स सेविंग एफडी पर यदि आपको हर वर्ष 40,000 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो ऐसे में आपको टैक्स चुकाना होगा, लेकिन सीनियर सिटीजन के मुकदमा में यह डिस्कांउट की लिमिट 50,000 रुपये तक है मैच्योरिटी पर बैंक ग्राहकों को टीडीएस काटकर के बाकी पैसे का पेमेंट करता है

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