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इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में लगने वाले औसत समय में आई है काफी कमी

इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में लगने वाले औसत समय में काफी कमी आई है और यह घटकर अब महज 10 दिन रह गए हैं  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बीते मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी है टैक्सपेयर द्वारा वेरिफिकेशन के बाद किए जाने वाले प्रोसेस को सरल और फास्ट बनाया गया है लाइव मिंट की समाचार के मुताबिक, सीबीडीटी  ने बोला कि आयकर डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही कोशिशों को लगातार मजबूत किया जा रहा है

औसत प्रोसेसिंग टाइम में बड़ा बदलाव

खबर के मुताबिक, सीबीडीटी ने बोला कि एसेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 के लिए दाखिल रिटर्न के लिए वेरिफिकेशन के बाद आयकर रिटर्न का औसत प्रोसेसिंग टाइम AY 2019-20 के लिए 82 दिनों और AY 2022 के लिए 16 दिनों की तुलना में घटाकर 10 दिन कर दिया गया है लाइव मिंट की समाचार के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बोला कि इनकम टैक्स विभाग इंस्टैंट और कुशल ढंग से टैक्स रिटर्न (ITR) प्रोसेस करने के लिए प्रतिबद्ध है

आईटीआर फाइलिंग में भी तेजी

आईटीआर फाइलिंग में भी काफी तेजी देखने को मिली है सीबीडीटी के आंकड़ों के मुताबिक, 5 सितंबर 2023 तक, एसेसमेंट ईयर (निर्धारण वर्ष) 2023-24 के लिए 6.98 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए इनमें 6.84 करोड़ का वेरिफिकेशन किया जा चुका है 5 सितंबर तक निर्धारण साल 2023-24 के 6 करोड़ से अधिक टैक्स रिटर्न प्रोसेस किए जा चुके हैं यही वजह है कि 88 फीसदी से अधिक आयकर रिटर्न प्रोसेस हो गए हैं चालू एसेसमेंट ईयर के लिए 2.45 करोड़ से अधिक रिफंड पहले ही जारी हो चुके हैं

कुछ तरह के आईटीआर को प्रोसेस करने में सक्षम नहीं

खबर के मुताबिक, विभाग करदाताओं से कुछ जानकारी या कार्रवाई के अभाव में कुछ तरह के आईटीआर को प्रोसेस करने में सक्षम नहीं है निर्धारण साल 2023-24 के लिए लगभग 14 लाख आईटीआर को सोमवार तक टैक्सपेयर्स द्वारा वेरिफाई किया जाना बाकी है करीब 12 लाख वेरिफाई आईटीआर हैं जिनके बारे में विभाग ने और जानकारी मांगी है सीबीडीटी ने करदाताओं से निवेदन करते हुए बोला है कि वे ऐसे कम्यूनिकेशन का शीघ्र उत्तर दें

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