डीसीए प्रणाली में शामिल होने के लिए ट्राई ने उठाएं ये कदम
TRAI: दूरसंचार नियामक ट्राई लगातार ग्राहकों के हितों का ध्यान में रखकर अहम तरीका करता रहता है। वहीं एक बार फिर से दूरसंचार नियामक ट्राई ने ग्राहकों के लिए अहम कदम उठाते हुए संस्थाओं को निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर ट्राई ने संस्थाओं से बोला कि वे डीसीए प्रणाली में शामिल हों। दूरसंचार नियामक ट्राई ने एसएमएस या वॉयस कॉल के जरिए ग्राहकों को वाणिज्यिक संदेश भेजने वाले बैंकों और अन्य संस्थाओं से बोला कि वे डीसीए प्रणाली में शामिल होने के लिए तुरन्त कदम उठाएं।
स्पैम भेजे जाते हैं
दरअसल, एसएमएस या वॉयस कॉल के जरिए लोगों को स्पैम भी भेजे जाते हैं। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इससे ग्राहकों को बचाने के लिए ट्राई की ओर से कदम उठाया गया है। दूरसंचार नियामक ने स्पैम और परेशान करने वाले संदेशों पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया।
डिजिटल सहमति
डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) प्रणाली के पास वाणिज्यिक और प्रचार संदेशों और कॉलों के लिए ग्राहकों की सहमति लेने, उसे बनाए रखने और रद्द करने की सुविधा है। स्पैम और परेशान करने वाले संदेशों पर कार्रवाई के अनुसार ट्राई ने इस वर्ष जून में सभी पहुंच प्रदाताओं को एक एकीकृत मंच और प्रक्रिया बनाने के लिए डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) सुविधा तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुसार सभी दूरसंचार परिचालक और प्रमुख संस्थाएं डिजिटल रूप से ग्राहकों की सहमति लेंगी और उसे दर्ज़ करेंगी।
डीसीए प्रणाली में शामिल होने के लिए उठाएं कदम
ट्राई ने सभी प्रमुख संस्थाओं से निवेदन किया है कि दो जून 2023 के निर्देश में दी गई समयसीमा के मुताबिक डीसीए प्रणाली में शामिल होने के लिए तुरन्त जरूरी कदम उठाएं। इन प्रमुख संस्थाओं में बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियां शामिल हैं, जो एसएमएस या वॉयस कॉल के जरिए वाणिज्यिक संदेश भेजते हैं। (इनपुट: भाषा)