बिना टिकट रिजर्वेशन के जनरल बोगियों में भी हो सकती है यात्रा, करे ये काम

ट्रेन हिंदुस्तान में परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है और हर किसी का पसंदीदा परिवहन साधन है. कम किराए और यात्रा की सुविधा के कारण लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं. बिना टिकट रिजर्वेशन के जनरल बोगियों में यात्रा की जा सकती है. आमतौर पर लोग छोटी दूरी की यात्रा के लिए जनरल कोच से ही यात्रा करते हैं. लगभग हर ट्रेन में जनरल कोच होते हैं. लेकिन, रेलवे के जनरल टिकट के अहम नियम के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे. यह नियम जनरल टिकट की वैधता से जुड़ा है. आपको जानकर आश्चर्य होगी कि जनरल टिकट की भी वैधता होती है. टिकट खरीदने के बाद आप तय समय के भीतर इसका उपयोग कर यात्रा कर सकते हैं.
रेलवे (भारतीय रेलवे) ने दिन के लिए अनारक्षित टिकट पर यात्रा की फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए यात्रा प्रारम्भ करने की समय सीमा निर्धारित की है. पहले टिकटों का दुरुपयोग होता था क्योंकि कोई समय सीमा नहीं थी. इससे रेलवे को भारी आर्थिक झटका लगा था. इससे बचने के लिए रेलवे ने 2016 में जनरल टिकट की वैलिडिटी भी तय कर दी थी.
साधारण टिकट 3 घंटे के लिए वैध है
भारतीय रेलवे के नियम कहते हैं कि यदि आप 199 किमी की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको साधारण टिकट मिलने के 3 घंटे के भीतर ट्रेन पकड़नी होगी. यानी 200 किमी या इससे अधिक की दूरी के लिए 3 दिन पहले जनरल टिकट खरीदा जा सकता है. यदि कोई यात्री 199 किमी से कम की यात्रा के लिए टिकट खरीदता है, तो उसे उस स्टेशन पर पहली ट्रेन के प्रस्थान से पहले या टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर यात्रा प्रारम्भ करनी होगी.
जुर्माना देना होगा
अब यदि कोई यात्री 199 किमी तक की यात्रा के लिए खरीदे गए टिकट पर तीन घंटे के बाद यात्रा करता है, तो रेलवे को बिना बुक टिकट मानकर जुर्माना वसूलने का अधिकार है. अगर 3 घंटे तक यात्रा प्रारम्भ नहीं होती है तो यात्री टिकट रद्द नहीं करा सकता है या दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता है.