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घर बेचने और होम लोन बंद करने के बाद मिलने वाली शेष राशि पर क्या देना होगा कोई टैक्स…

Home Loan घर खरीदना लोगों का सपना होता है हालांकि इस सपने को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं हो पाती है इस सपने को पूरा करने के लिए लोग कई बार लोन का सहारा भी लेते हैं और होम लोन लेकर अपनी इस ख़्वाहिश को पूरा करते हैं वहीं कई बार देखा गया है कि लोग होम लोन पर घर ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें इसको बेचने की भी आवश्यकता पड़ जाती है ऐसे में इस बात को भी समझना महत्वपूर्ण है कि फ्लैट/घर बेचने और होम लोन बंद करने के बाद मिलने वाली शेष राशि पर क्या कोई टैक्स देना होगा? आइए जानते हैं…

इसका रखें ध्यान

दरअसल, जब आप कोई संपत्ति बेचते हैं तो आप Indexed Profit पर Capital Gains Tax का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, Indexed Profit के लिए Cost Inflation Index (CII) को समायोजित करने की जरूरत होगी ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि आप संपत्ति बेचने के बाद टैक्स देने के लिए उत्तरदायी होंगे हालांकि कुछ स्थितियों का भी ध्यान रखना होगा

इनकम टैक्स

आप इस गणना में अपने द्वारा किए गए सुधार-स्थानांतरण की लागत को भी शामिल कर सकते हैं यह वेतन या आपके व्यावसायिक फायदा के माध्यम से अर्जित आय पर देय नियमित आयकर के अतिरिक्त है लेकिन, यदि आप एक विशिष्ट समय अवधि के अंदर (शॉर्ट टर्म में) आवासीय संपत्ति खरीदने के लिए पूंजीगत फायदा राशि को फिर से निवेश करने की योजना बनाते हैं, तो आपको कम या शून्य Capital Gains Tax का भुगतान करना पड़ सकता है

होम लोन

होम लोन पर एक फ्लैट खरीदा है और आप मूलधन पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान पर छूट का बेनेफिट उठा सकते हैं वहीं, यदि आप अभी फ्लैट बेचते हैं और बिक्री पर प्रॉफिट भी हासिल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप केपिटल गेन हासिल करेंगे ऐसे में लॉन्ग टर्म में संपत्ति बेची जाती है तो केपिटल गेन पर टैक्स लगेगा वहीं यदि आप मौजूदा लोन के पुनर्भुगतान के लिए बिक्री कर रहे हैं तो आपको कोई Tax Incentive नहीं मिलेगा

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