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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को जारी किया नोटिस

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस पान मसाला कंपनियों के विज्ञापन मुद्दे में जारी किया गया है. इस मानहानि याचिका पर केंद्र गवर्नमेंट के वकील ने लखनऊ बेंच में इस अपील को खारिज करने की अर्जी भी लगाई थी.

केंद्र गवर्नमेंट के वकील ने लखनऊ बेंच को यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय भी इस मुद्दे की सुनवाई कर रहा है. इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए. जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकलपीठ ने इस मानहानि याचिका पर निर्णय सुनाया है. साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 9 मई 2024 तय की है. न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने पहले केंद्र गवर्नमेंट को याचिकाकर्ता के अगुवाई पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. तर्क दिया गया कि इन अभिनेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें उच्च सम्मान दिया जाता है लेकिन वे गुटखा कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं. इस मुद्दे में याचिकाकर्ता ने बोला कि 22 अक्टूबर को गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी गई थी लेकिन इस मुद्दे में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र गवर्नमेंट के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया.

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र गवर्नमेंट की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने बोला कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे उत्तर मांगा है. इसके साथ ही न्यायालय को यह भी कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बावजूद अदाकार अमिताभ बच्चन ने संबंधित पान मसाला कंपनी को इसे विज्ञापन में दिखाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है.

 

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