इमरान खान के बाद अब शाह महमूद पर भी लगा बैन
बता दें कि 30 जनवरी को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के अनुसार एक विशेष न्यायालय ने सिफर मुद्दे में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी दोनों को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी और फिर अब उनके चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया गया है।
पूर्व विदेश मंत्री नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
“शाह महमूद क़ुरैशी पर कई दंडनीय धाराएं लगाई गई हैं और उन्हें कई आरोपों में गुनेहगार ठहराया गया है। धारा 34 पीपीसी के साथ पठित धारा 5(3)(ए) के अनुसार उन्हें गुनेहगार ठहराया गया और सजा सुनाई गई है। इसी के साथ एक अन्य इल्जाम में उन्हें 10 वर्ष की अवधि के लिए सख्त जेल से दंडित किया गया है। एआरवाई न्यूज ने ईसीपी आदेश का हवाला देते हुए बताया।
आदेश में बोला गया है कि शाह महमूद क़ुरैशी को पाक संविधान के अनुच्छेद 63(1)(एच) के अनुसार अयोग्य घोषित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, पीटीआई उपाध्यक्ष को जनरल चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। 2024 के चुनाव और बाद में पांच वर्ष की अवधि के लिए वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संघीय जांच एजेंसी के इल्जाम पत्र के अनुसार, सिफर मामले में एक राजनयिक डॉक्यूमेंट्स शामिल है जिसे इमरान पर वापस न करने का इल्जाम है। पीटीआई ने बोला कि अखबार में इमरान को पीएम पद से हटाने की संयुक्त राज्य अमेरिका की धमकी भी शामिल है।