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दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल सुरक्षा निरीक्षण के लिए जारी किए निर्देश…

नयी दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस) दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान उसके द्वारा नियुक्‍त बाल सुरक्षा नज़र समिति द्वारा पालन किए जाने के लिए निर्देश जारी किए हैं जिनमें विद्यालय सुरक्षा के न्यूनतम मानकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है

डॉ आरएम शर्मा की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति में रंजना प्रसाद और अधिवक्ता मैनी बरार भी शामिल हैं

अदालत दिल्ली के एक विद्यालय में तीन वर्षीय बच्चे के साथ कथित यौन उत्पीड़न के बाद स्‍वत: संज्ञान पर प्रारम्भ किए गए मुद्दे की सुनवाई कर रही थी

मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल 2024 को होगी

अदालत ने आदेश दिया है कि अध्‍यक्ष की प्रतिनिधित्व में समिति समग्र रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करेगी

असाधारण परिस्थितियों में, अध्यक्ष किसी सदस्य को स्वतंत्र रूप से निरीक्षण करने की अनुमति दे सकते हैं जो अनुमोदन के लिए अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे

असंतुष्ट होने पर अध्यक्ष दोबारा निरीक्षण कर नयी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं

निरीक्षण कार्यवाही का नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा अन्य दो सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष का फैसला आखिरी होगा

दोनों सदस्य विद्यालय ऑफिसरों से सीधे वार्ता नहीं करेंगे

पारदर्शिता के लिए कक्षाओं और शौचालयों सहित निरीक्षण क्षेत्रों की फोटोज़ खींची जाएंगी

गार्डों का पुलिस सत्यापन, विशेष रूप से छात्राओं के शौचालयों के पास, विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए

यदि सत्यापन में कमी है, तो अध्यक्ष सत्यापन पूरा होने तक निलंबन का निर्देश दे सकते हैं

इसके अतिरिक्त, प्रबंधन को बस चालकों के लिए नियमित ब्रेथलाइज़र परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए

ऐसे मामलों में जहां बसें अनुबंधित हैं, ठेकेदार पुलिस सत्यापन और श्वासनली परीक्षण के लिए उत्तरदायी है

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