अमेरिकी अदालत ने कहा, राष्ट्रपति प्राइमरी चुनाव से हटाया जाये ट्रंप का नाम
अमेरिका के कोलोराडो राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बोला है कि 2021 में अमेरिकी कैपिटल (संसद भवन) पर हुए हमले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किरदार भी और इस कारण वह अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी बोला कि राज्य की रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति प्राइमरी चुनाव से ट्रंप का नाम हटाया जाए।
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप (77) को अयोग्य ठहराए जाने वाला यह निर्णय संविधान के 14वें संशोधन से जुड़ा है जिसमें बोला गया है कि अमेरिकी संविधान को समर्थन देने, उसका पालन करने तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शपथ लेने वाले अधिकारी यदि ‘‘विद्रोह में शामिल होते हैं’’ तो उन पर भविष्य में कार्यालय में शामिल होने पर रोक रहेगी।
ट्रंप अगले साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन प्रक्रिया में सबसे आगे हैं।
ट्रंप के प्रचार अभियान दल ने कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट के ‘त्रुटिपूर्ण’ निर्णय को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का संकल्प जताया है।
कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने एक जिला न्यायालय के न्यायाधीश के निर्णय को बरकरार रखा कि ट्रंप ने छह जनवरी 2021 को संसद भवन में उपद्रव को हवा दी थी लेकिन उस निष्कर्ष को पलट दिया जिसमें बोला गया था कि कि रोक राष्ट्रपति चुनाव पर लागू नहीं होती।
‘सीबीएस न्यूज’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें पहली बार किसी न्यायालय ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के अयोग्य पाया है। यह फैसला छह जनवरी 2021 को संसद परिसर पर हमले में ट्रंप की किरदार को देखते हुए लिया गया है।
राज्य की न्यायालय ने अपने निर्णय के अमल पर चार जनवरी तक रोक लगाई है इसके एक दिन बाद अर्थात पांच जनवरी को कोलोराडो के प्राइमरी चुनाव में उम्मीवारों के नामों की पुष्टि होनी है।
सात सदस्यीय कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राज्य के बाहर लागू नहीं होता।
ट्रंप ने छह जनवरी को संसद परिसर पर हुए हमले में कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और 14वें संशोधन के अनुसार किए जाने वाले मुकदमों को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कहा है।
ट्रंप ने कोलोराडो में 14वें संशोधन और राष्ट्र भर में उनके विरुद्ध दर्ज इसी तरह के मुकदमों की निंदा की है और उन्हें आधारहीन तथा गैर लोकतांत्रिक करार दिया है।
पूर्व राष्ट्रपति के एक प्रवक्ता ने बोला कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जाएगी।
अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक, प्रवक्ता स्टीवन शेउंग ने एक बयान में कहा, ‘‘ कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने आज रात त्रुटिपूर्ण निर्णय दिया…।हमें पूरी आशा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय सुनाएगा और अंतत: इस प्रकार के मामलों पर रोक लगेगी।’’ वहीं राष्ट्रपति जो बाइडन के चुनाव प्रचार में शामिल सदस्यों ने कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया।
अब तक ट्रंप विभिन्न राज्यों में 14वें संशोधन से जुड़े अनेक मामलों का सामना कर चुके हैं और अब तक नौ ऐसे मुद्दे खारिज किए जा चुके हैं।