विधानसभा के बजट सत्र में ED की ओर से बहस करते हुए ऑनलाइन जुड़े वकील ने कहा…
रांची। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में जाने की अनुमति मिलेगी इस पर निर्णय कल यानी गुरुवार को होगा। इस निर्णय पर आज न्यायालय में दोनों ही पक्षों के द्वारा बहस किया गया, जहां हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपनी दलील रखी तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील जुड़े थे। हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बोला कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी ज्यूडिशल कस्टडी में रहे आदमी को सत्र में अनुमति मांगी जा रही है।
इससे पहले विधायक ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन को भी ऐसे मामलों में सत्र में शामिल होने की अनुमति न्यायालय ने दी है। वहीं उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बोला कि हम बेल के मैटर पर बात नहीं कर रहे। चुकी यह आम सत्र नहीं बल्कि बजट सत्र है और इसमें प्रत्येक दिन मनी बिल की बात होगी, इस वजह से न्यायालय से आग्रह करते हैं कि इन्हें सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए। 23 फरवरी से 2 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चलना है, जिसमें बीच के दो दिन छुट्टी भी रहने वाली है।
ED की ओर से बहस करते हुए औनलाइन जुड़े वकील ने बोला कि क्या कोई आदमी यदि ज्यूडिशल कस्टडी में होगा और वह ड्यूटी जाने की अनुमति न्यायालय से मांगेगा, तो क्या न्यायालय से अनुमति देगी यदि नहीं तो इन्हें भी जाने का अधिकार नही बनता और ये कोई फंडामेंटल राइट नही हैं। इधर दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने हेमंत सोरेन के वकील यानी महाधिवक्ता राजीव रंजन से पूछा कि कब से सत्र प्रारम्भ होना है। महाधिवक्ता ने बोला कि 23 तारीख से सत्र प्रारम्भ होने हैं, जिसके बाद न्यायालय में निर्णय को सुरक्षित रख लिया और कल यानी 22 तारीख को न्यायालय इस पूरे मुद्दे का निर्णय सुनाएगी।