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Allahbad वसूली के लिए धमकाने में अतीक के करीबी को को न्यायालय ने पाया दोषी

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  फूलपुर पुलिस स्टेशन में 2003 में दर्ज वसूली के लिए धमकाने के मुद्दे में माफिया अतीक अहमद के करीबी अनीस उर्फ गुड्डू को कोर्ट ने गुनेहगार पाया है, जबकि गैंगस्टर के मुकदमे में न्यायालय ने उसे गुनाह मुक्त कर दिया है यह आदेश गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव ने दिया न्यायालय ने आरोपित को आईपीसी की धारा 506 और 385 में गुनेहगार पाया तथा गैंगस्टर एक्ट के इल्जाम से बरी किया इसके साथ ही घटना में उसके सहयोगी राजू उर्फ सरफराज के खिलाफ अभियोजन गुनाह सिद्ध करने में सफल नहीं रहा लिहाजा न्यायालय ने उसे भी बरी कर दिया

बचाव में बोला गया था कि उन्हें रंजिशन फंसाया गया है जबकि, विशेष अभियोजन अधिकारी संजय कुमार सिंह की ओर से बोला गया दयाराम पटेल के घर से आरोपित एक लाख रुपये की रंगदारी वसूलने गया था वह मौके से पकड़ा गया जबकि, उसका साथी भाग गया मौके से दोनों की गाड़ियां भी बरामद हुई थीं अभियोजन की ओर से कुल  गवाह पेश हुए वादी दयाराम पटेल की मृत्यु हो चुकी है जबकि, अनीस एक दूसरे मुकदमे में नैनी कारावास में बंद है मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे न्यायालय में पेश किया गया गुनाह सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने सजा के बिंदुओं पर पक्षकारों को  बहस करने को बोला है

अतीक के एक और करीबी पर मुकदमा दर्ज
माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी अब्दुल जाहिद पुत्र अब्दुल खालिक निवासी सल्लाहपुर, पूरामुफ्ती के विरुद्ध जान से मारने की धमकी का केस दर्ज हुआ है इल्जाम है कि पूरामुफ्ती पुलिस स्टेशन के पास पीड़ित के साथ अब्दुल और उसके दो अज्ञात साथियों ने गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दी पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मुद्दे की छानबीन कर रही है
कौशाम्बी में सैयद सरावां, चरवा के रहने वाले शिव सागर मौर्य अपने दो साथियों अहमद उर्फ चांद और मोहम्मद इसरत के साथ पूरामुफ्ती पुलिस स्टेशन किसी काम से जा रहे थे इल्जाम है कि पुलिस स्टेशन के करीब अब्दुल जाहिद और उसके दो अज्ञात साथी आए और गाली-गलौज और अभद्रता की धमकाया कि देख लेंगे शिवसागर ने पुलिस स्टेशन में तहरीर दी है कि आरोपी कभी भी उसकी मर्डर करा सकते हैं

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