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आंध्र हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की इन तीन मामलों में अग्रिम जमानत याचिका की ख़ारिज

अमरावती . आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अरैस्ट पूर्व सीएम और तेलुगु देशम प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की तीन मामलों में अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति सुरेश रेड्डी की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश पारित किया.

ये मुद्दे हैं अमरावती इनर रिंग रोड भ्रष्टाचार मामला, एपी फाइबरनेट भ्रष्टाचार मुद्दा और अन्नामय्या जिले में अंगल्लू अत्याचार मामला.

नायडू इस समय कौशल विकास घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि क्राइम जांच विभाग (सीआईडी) इनर रिंग रोड और फाइबरनेट मुद्दे में पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग कर रहा है.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 सितंबर को अंगल्लू अत्याचार मुद्दे में नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

नायडू और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अन्य नेताओं पर 4 अगस्त को अन्नमया जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसक घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने मर्डर के कोशिश का मुद्दा दर्ज किया था.

चित्तूर जिले के अंगल्लू और पुंगनूर शहर में घटनाएं तब हुईं जब टीडीपी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को देखने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे.

सुनवाई के दौरान नायडू के वकील पी. वेंकटेश्वरलू ने दलील दी कि उनके विरुद्ध झूठा मुद्दा दर्ज किया गया है. उन्होंने बोला कि सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नायडू की यात्रा के दौरान टीडीपी के लोगों पर धावा किया. उन्होंने न्यायालय को कहा कि इस दौरान एनएसजी कमांडो ने नायडू की रक्षा की.

 

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