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दिल्ली उच्च न्यायालय ने देवांगना कलिता द्वारा दायर याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

 

नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने देवांगना कलिता द्वारा दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता ने सीएए-एनआरसी के विरोध में साल 2020 में राष्‍ट्रीय राजधानी में हुये प्रदर्शन से जुड़े वीडियो और पुलिस ऑफिसरों के व्हाट्सएप ग्रुप चैट तक पहुंच की मांग की है.

कलिता ने दंगे से जुड़े दोनों मामलों (2020 की एफआईआर 49 और एफआईआर 50) में इल्जाम की दलीलों पर रोक लगाने की मांग की है. उनका दावा है कि कथित तौर पर दिल्ली पुलिस द्वारा बनाए गए वीडियो से उनकी बेगुनाही साबित होगी और निर्दिष्ट अवधि के दौरान शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन में उनकी भागीदारी जाहिर होगी.

न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने दिल्ली पुलिस को याचिकाओं पर स्थिति रिपोर्ट या उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है.

कलिता के वकील अदित एस. पुजारी के अनुसार, वीडियो उनके विरुद्ध इल्जाम पत्र का हिस्सा हैं, और उनके बचाव के लिए उन तक पहुंच महत्‍वपूर्ण है.

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस का अगुवाई कर रहे मधुकर पांडे ने बोला कि कलिता पर लगाये गये इल्जाम पूरी तरह से केवल वीडियो पर आधारित नहीं हैं. उन्‍होंने मुद्दे की चल रही जांच की ओर इशारा किया.

पुजारी ने आगे तर्क दिया कि कलिता को इल्जाम मुक्‍त होने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए वीडियो जरूरी हैं.

पांडे ने याचिकाओं की विचारणीयता पर विरोध जताई और तर्क दिया कि कलिता को रिट क्षेत्राधिकार के अनुसार न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बजाय अन्य मौजूद तरीकों का पता लगाना चाहिए था.

हाई न्यायालय अब इस मुद्दे पर 17 जनवरी को सुनवाई करेगा.

कलिता को पहले जून 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी, जिसे मई में सर्वोच्च कोर्ट ने बरकरार रखा था.

अगस्त में, ट्रायल न्यायालय ने यूएपीए मुद्दे में कलिता को उत्तर-पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण सीसीटीवी फुटेज और पुलिस ऑफिसरों के ग्रुप की व्हाट्सएप चैट प्रदान करने से इनकार कर दिया था.

मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, आसिफ इकबाल तन्हा, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, फैजान खान और नताशा नरवाल भी आरोपी हैं.

 

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