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तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल में जाने के लिए करते मजबूर

नई दिल्ली: गुजरात उच्च न्यायालय ने प्री-स्कूल जानें वाले छोटे बच्चों के अभिभावको के लिए अहम टिप्पणी की हैं बोला कि, जो माता-पिता तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल में जाने के लिए विवश करते हैं, वे “अवैध कार्य” कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने माता-पिता द्वारा दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए बच्चों को किंडरगार्टन में शीघ्र भेजने की जिद के विरुद्ध यह टिप्पणी की थी

माता-पिता ने दाखिल की थी याचिका

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, माता-पिता अपने बच्चों के 1 जून, 2023 तक 6 वर्ष का नहीं होने के बावजूद उन्हें कक्षा 1 में दाखिले की मांग कर रह थे, जबकि संशोधित शिक्षा के अधिकार अधिनियम और नयी शिक्षा नीति के लिए जारी दिशानिर्देश के अनुसार बच्चों के विद्यालय में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 साल होती है

तीन वर्ष से कम उम्र में दाखिला करवाना अवैध

याचिकाकर्ता माता-पिता ने तर्क दिया था कि उनके बच्चों को तीन वर्ष की उम्र से पहले ही प्रीस्कूल भेजा गया था अब वे वहां तीन वर्ष बिता चुके हैं इसलिए उन्हें ‘न्यूनतम उम्र नियम’ में कुछ छूट दी जानी चाहिए इसके अनुसार 6 वर्ष की उम्र से पहले ही उन्हें पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए हालांकि, पीठ ने उनके तर्क को खारिज करते हुए बोला कि, “बच्चों को तीन वर्ष का होने से पहले प्री-स्कूल जाने के लिए विवश करना याचिकाकर्ता माता-पिता की ओर से एक गैरकानूनी कार्य है

अदालत ने बोला कि यह तर्क कि बच्चे विद्यालय के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने प्रीस्कूल में तीन वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, यह हमें एकदम भी प्रभावित नहीं करता है ” न्यायालय ने विस्तार से कहा कि कानून तीन वर्ष पूरे होने से पहले किसी बच्चे के प्रीस्कूल में प्रवेश पर रोक लगाता है

 

अदालत ने बोला कि आरटीई के अनुसार न्यूनतम उम्र की जरूरत गुजरात में लागू की गई है आरटीई अधिनियम के नियम 8 को चुनौती देने वाली एक याचिका 2013 में खारिज कर दी गई थी

हाईकोर्ट ने कहा, ‘याचिकाकर्ता (बच्चों के माता-पिता), जिन्होंने अपने बच्चों के साल 2023 के 1 जून तक 6 साल का होने का ध्यान नहीं रखा, किसी भी तरह की रियायत या छूट की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वे आरटीई नियम, 2012 के जनादेश के उल्लंघन के गुनेहगार हैं, जो आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुरूप है

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