लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी को हाइकोर्ट ने सभी निदेशकों की संपत्ति ब्यौरा पेश करने के…
पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति करप्शन मुद्दे में लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी ( Leaps and Bounds Company) का नाम भी सामने आया था और हाइकोर्ट ने कंपनी से जुड़े सभी निदेशकों की संपत्ति का ब्यौरा पेश करने के लिए बोला था। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी भी कंपनी में सीईओ हैं और उन्होंने पांच हजार पन्नों का डॉक्यूमेंट्स पेश किया था। इन दस्तावेजों की जांच की केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने कलकत्ता हाइकोर्ट में प्राथमिक रिपोर्ट जमा कर दी है।उल्लेखनीय है कि लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के जरिए नियुक्ति करप्शन के एवज में हासिल हुई राशि को हेर-फेर करने का इल्जाम है। इडी ने गुरुवार को हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल बेंच पर मुहरबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश की।
मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को
गुरुवार को मुद्दे की सुनवाई के दौरान इडी ने अभिषेक बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स के संबंध में कई विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया। लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के छह निदेशकों के नाम, उनकी संपत्ति की राशि, कंपनी का लेनदेन, उसका मूल्य, इस कंपनी के ग्राहक कौन हैं, उनके नाम, बैंक खाते, कंपनी का दैनिक कार्य कौन देखता था, संपत्ति का विवरण सीईओ अभिषेक बनर्जी का विवरण, उनकी मां लता बनर्जी की संपत्ति का विवरण, संगठन के सभी कर्मचारियों के बैंक खाते, कौन, कब संगठन में शामिल हुए, संगठन का पता क्यों बदला और इडी ने जांच में किससे सहायता मांगी ये अनेक जानकारी जमा करने को न्यायालय ने बोला है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद जस्टिस अमृता सिन्हा ने बोला कि न्यायालय रिपोर्ट की जांच करेगी और आगे का आदेश देगी। इस मुद्दे की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है।
मामले में सीबीआइ भी पेश करेगी रिपोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) भी इस मुद्दे में रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ), जो विद्यालय जॉब मुद्दे में समानांतर जांच कर रहा है, को भी इस हफ्ते कलकत्ता हाइकोर्ट में जांच पर अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। 12 दिसंबर को, न्यायमूर्ति सिन्हा ने प्रवर्तन निदेशालय को उक्त कॉर्पोरेट इकाई के साथ-साथ उसके वर्तमान और पूर्व निदेशकों के बारे में अपनी रिपोर्ट में विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। मुद्दे में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है, तब तक सीबीआइ की ओर से प्रगति रिपोर्ट भी फाइनल हो जायेगी और सीबीआइ भी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।