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भारतीय एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने क्रेडिट सुइस को 1.5 मिलियन डॉलर का चुकाया जुर्माना

भारतीय एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने क्रेडिट सुइस को 1.5 मिलियन $ यानी करीब 12.45 करोड़ रुपए का बकाया चुका दिया है कंपनी ने आज यानी 15 सितंबर को इस बात की जानकारी दी है कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा की उसने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 14 सितंबर को यह पेमेंट कर दिया है कंपनी को इसके लिए 22 सितंबर तक का समय दिया गया था

सुप्रीम न्यायालय ने 11 सितंबर को स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को क्रेडिट सुइस मुकदमा में 12.45 करोड़ जमा करने को बोला था इसमें 4.15 करोड़ रुपए (5 लाख डॉलर) का इंस्टॉलमेंट पेमेंट और 8.29 करोड़ रुपए (1 मिलियन डॉलर) का डिफॉल्ट अमाउंट शामिल था न्यायालय ने एयरलाइन के चेयरमैन को डेडलाइन के भीतर पेमेंट नहीं करने पर तिहाड़ (जेल) भेज देने की चेतावनी दी थी

कोर्ट ने बोला था हर हाल में पैसा चुकाओ
जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने 2015 के इस क्रेडिट सुइस मुद्दे की सुनवाई की है जजों ने बोला था- यह (मामला) काफी हो गया, अब हमें काफी सख्त स्टेप लेने होंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यदि स्पाइसजेट शट-डाउन हो जाए या बंद हो जाए, लेकिन अजय सिंह को सहमति की शर्तों को मानना ही होगा

 

क्या है क्रेडिट सुइस मामला?
स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी SRT टेक्निक्स (क्रेडिट सुइस) के साथ स्पाइस जेट ने वर्ष 2011 में विमान इंजन के मेंटेनेंस के लिए 10 वर्ष की डील की थी वर्ष 2013 में क्रेडिट सुइस ने स्पाइसजेट पर समय पर पेमेंट नहीं करने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था

मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट को 2021 तक बंद कर देने का आदेश दे दिया था हाइकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध स्पाइसजेट ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दर्ज की थी इसके बाद SC ने इस मुद्दे को दोनों पक्षों को आपसी सहमती से सुलझाने को बोला था

मई 2022 में क्रेडिट सुइस और एयरलाइन के बीच समझौता हुआ था जिसके अनुसार स्पाइसजेट को एडवांस पेमेंट और बकाया पेमेंट के रूप में करीब 199 करोड़ रुपए क्रेडिट सुइस को एक निश्चित समय के भीतर देने की बात हुई थी

स्‍पाइसजेट ने KAL एयरवेज के 100 करोड़ रुपए चुकाए
स्पाइसजेट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को पूर्व प्रमोटर कलानिधि की KAL एयरवेज को बकाये 100 करोड़ रुपए की पूरी राशि भी चुका दी है इस पेमेंट के बाद कंपनी को क्रेडिट सुइस का पैसा चुकाना था

सोमवार को स्पाइसजेट ने न्यायालय को कहा था कि उसने कलानिधि मारन को 100 करोड़ के बकाये में से 62.5 करोड़ रुपए दे दिए हैं और 37.5 करोड़ की राशि बाकि थी इसके बाद न्यायालय ने एयरलाइन को रेगुलर बैंकिंग ऑवर्स के अंदर अगले दिन के अंत तक बाकी राशि चुकाने की डेडलाइन दी थी

इससे पहले 24 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय में स्पाइसजेट के चेयरमैन और MD अजय सिंह को 10 सितंबर तक मारन को 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने को बोला था
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