Nalnda कुंदन सिंह हत्याकांड में तीन आरोपियों को हुई उम्रकैद की सजा
को क्षेत्रीय व्यवहार कोर्ट के एडीजे छह धीरज कुमार मीडिया ने इस मुद्दे में आपराधिक षड्यंत्र रचने और आर्म्स एक्ट के अनुसार भी 10-10 वर्ष और तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 5- 5 हजार जुर्माना किया। वहीं साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपितों को रिहा कर दिया।
आरोपित राजगीर थाना क्षेत्र के कल्याणी नगर निवासी शंकर यादव, बड़ी मिल्की का करण यादव और अस्थावां थाना क्षेत्र के उगावां गांव निवासी कुंदन कुमार को यह सजा सुनाई गयी। जबकि सोनू, राकेश और बीतन उर्फ ओम प्रकाश को रिहा कर दिया।
मामले में अभियोजन की ओर से सभी ने गवाही दी थी। इसमें पीपी कैसर इमाम ने अभियोजन की ओर से बहस की थी। उन्होंने कहा कि 2 मई 2021 को मोटरसाइकिल पर सवार आरोपितों ने राजगीर के डाक बंगला क्षेत्र में कुंदन सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इसी दौरान पुलिस गश्ती दल में शामिल एएसआई कुंदन कुमार ने जख्मी को राजगीर हॉस्पिटल पहुंचाया। जिसे बेहतर उपचार के लिए पटना भेजा गया। वहां उपचार के दौरान 15 मई 2021 को कुंदन सिंह की मृत्यु हो गई।
पिता की मर्डर में पुत्र पर एफआईआर
दबौल गांव में की देर शाम बेटे ने पिता की गोली मारकर मर्डर कर दी थी। सिर में दो गोलियां लगने से राजकिशोर शर्मा उर्फ बिलटू की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उनके साले राजेन्द्र सिंह ने अपने भांजे टुनटुन शर्मा के विरुद्ध मर्डर करने की एफआईआर करायी गयी है। प्राथमिकी में पिता पर जमीन बेचने का दवाब बनाने का इल्जाम लगाया गया है। हालांकि, आरोपित अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। घटना के बाद एहतियातन गांव में पुलिस कैम्प कर रही है। थानाध्यक्ष गुलाम सरवर ने कहा कि आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। आरोपित पुत्र की गिरफ्तारी के लिए कोशिश किया जा रहा है। इधर, गांव में चर्चा है कि बेटी शराबी था। वह बराबर पिता से रुपये की मांग करता था। रुपये के लिए जमीन बेचने का दवाब देता था। पिता ने उसकी बात नहीं सुनी तो गोली मारकर मर्डर कर दी।