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Nalnda कुंदन सिंह हत्याकांड में तीन आरोपियों को हुई उम्रकैद की सजा

बिहार न्यूज़ डेस्क  राजगीर थाना क्षेत्र के चर्चित कुंदन सिंह मर्डर मुद्दे में न्यायालय ने तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही, 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया जुर्माने की राशि जमा नहीं करने छह माह का अतिरिक्त जेल भुगतना होगा

 को क्षेत्रीय व्यवहार कोर्ट के एडीजे छह धीरज कुमार मीडिया ने इस मुद्दे में आपराधिक षड्यंत्र रचने और आर्म्स एक्ट के अनुसार भी 10-10 वर्ष और तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है साथ ही 5- 5 हजार जुर्माना किया वहीं साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपितों को रिहा कर दिया


आरोपित राजगीर थाना क्षेत्र के कल्याणी नगर निवासी शंकर यादव, बड़ी मिल्की का करण यादव और अस्थावां थाना क्षेत्र के उगावां गांव निवासी कुंदन कुमार को यह सजा सुनाई गयी जबकि सोनू, राकेश और बीतन उर्फ ओम प्रकाश को रिहा कर दिया
मामले में अभियोजन की ओर से सभी  ने गवाही दी थी इसमें पीपी कैसर इमाम ने अभियोजन की ओर से बहस की थी उन्होंने कहा कि 2 मई 2021 को मोटरसाइकिल पर सवार आरोपितों ने राजगीर के डाक बंगला क्षेत्र में कुंदन सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया इसी दौरान पुलिस गश्ती दल में शामिल एएसआई कुंदन कुमार ने जख्मी को राजगीर हॉस्पिटल पहुंचाया जिसे बेहतर उपचार के लिए पटना भेजा गया वहां उपचार के दौरान 15 मई 2021 को कुंदन सिंह की मृत्यु हो गई
पिता की मर्डर में पुत्र पर एफआईआर

दबौल गांव में  की देर शाम बेटे ने पिता की गोली मारकर मर्डर कर दी थी सिर में दो गोलियां लगने से राजकिशोर शर्मा उर्फ बिलटू की मौके पर ही मृत्यु हो गयी उनके साले राजेन्द्र सिंह ने अपने भांजे टुनटुन शर्मा के विरुद्ध मर्डर करने की एफआईआर करायी गयी है प्राथमिकी में पिता पर जमीन बेचने का दवाब बनाने का इल्जाम लगाया गया है हालांकि, आरोपित अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है घटना के बाद एहतियातन गांव में पुलिस कैम्प कर रही है थानाध्यक्ष गुलाम सरवर ने कहा कि आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है आरोपित पुत्र की गिरफ्तारी के लिए कोशिश किया जा रहा है इधर, गांव में चर्चा है कि बेटी शराबी था वह बराबर पिता से रुपये की मांग करता था रुपये के लिए जमीन बेचने का दवाब देता था पिता ने उसकी बात नहीं सुनी तो गोली मारकर मर्डर कर दी

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