अब पैन-आधार लिंक नहीं किया तो देना होगा भारी टैक्स
अब घर खरीदने वालों के लिए बढ़ सकती है परेशानी! अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको टैक्स भी देना होगा। खासकर फीस का भुगतान टीडीएस के रूप में करना होगा। लेकिन, यदि पैन-आधार लिंक नहीं है तो नए आयकर नियमों के अनुसार आपको भारी टैक्स चुकाना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आपने अभी तक पैन-आधार को लिंक नहीं किया है तो घर खरीदना कठिन हो सकता है।
अगर पैन-आधार लिंक नहीं है तो प्रॉपर्टी पर 20% टीडीएस चुकाएं।
अगर आप 50 लाख रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर 1 प्रतिशत टीडीएस देना होता है। इसमें खरीदार को केंद्र गवर्नमेंट को 1% और विक्रेता को 99% टीडीएस देना होता है। लेकिन, यदि पैन-आधार लिंक नहीं है तो खरीदार को 1% टीडीएस के बजाय 20% टीडीएस देना होगा। पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और समय सीमा समाप्त होने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजना प्रारम्भ कर दिया है। 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने वालों को विभाग नोटिस भेज रहा है।
क्या बात है आ?
आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के प्रावधानों के तहत, इनकम टैक्स रिटर्न में आधार को लिंक करना जरूरी है। लेकिन, विभाग को ऐसे कई मुद्दे मिले हैं जहां पैन-आधार लिंक नहीं है। ऐसे सैकड़ों घर खरीदारों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 थी। इस समय सीमा तक आधार को निःशुल्क में लिंक किया जा सकता था। लेकिन, जो लोग पैन-आधार को लिंक नहीं कराते हैं उन्हें कई मोर्चों पर अधिक टैक्स का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा प्रबंध में पैन-आधार लिंकिंग भी की जा सकती है। लेकिन, इसके लिए 1000 रुपये विलंब शुल्क देकर ही लिंक कराना होगा।
इन लोगों का फंसा रिफंड!
दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे कई घर खरीदारों को 20 प्रतिशत टीडीएस का नोटिस भेजा है। पैन लिंक न होने की वजह से उन्हें 20 प्रतिशत टीडीएस भरने का नोटिस मिला है। जब तक पैन लिंक नहीं होगा तब तक 20 प्रतिशत टीडीएस देना होगा। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं के रिफंड की प्रक्रिया नहीं की है, जिन्होंने अभी तक पैन को लिंक नहीं किया है और उनके नाम पर संपत्ति दर्ज़ है। ऐसे करदाताओं को रिफंड तभी जारी किया जाएगा जब 20 फीसदी टीडीएस का भुगतान किया जाएगा।
पैन-आधार को कैसे लिंक करें
- पैन-आधार को लिंक करने के लिए आयकर की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- साइट पेज के बाईं ओर आपको क्विक लिंक्स का विकल्प मिलेगा। यहां आपको ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा। यह जानकारी देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- ओटीपी डालने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
- ध्यान रखें कि इनकम टैक्स विभाग यह देखने के लिए आपके विवरण को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैध है या नहीं।