पटना हाईकोर्ट ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्नों के पूछे जाने के मामले पर की सुनवाई
पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्नों के पूछे जाने के मुद्दे पर सुनवाई की। इस मुद्दे को लेकर प्रकाश चंद्र एवं अन्य द्वारा रिट याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। इस मुद्दे में न्यायालय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) को बोला कि वह एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट अगली सुनवाई में न्यायालय में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही एक हलफनामा दाखिल कर फिजिक्स विषय के उत्तरों के विकल्पों के संबंध में भी न्यायालय को जानकारी दे।
18 अक्टूबर 2020 को हुई थी परीक्षा
इस मुद्दे में याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता रितिका रानी न्यायालय में दलील पेश कर रही हैं। उन्होंने न्यायालय को कहा कि राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गयी थी। 18 अक्टूबर 2020 को फिजिक्स विषय की परीक्षा ली गयी थी। इसमें समान्य ज्ञान का प्रश्न संख्या 9, 13,16 और 47 और फिजिक्स का प्रश्न संख्या 59 था। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए जो विकल्प दिया गया था वह गलत था।
इन लोगों ने तैयार किया था उत्तर का विकल्प
रितिका रानी ने कहा कि फिजिक्स विषय के उत्तरों का विकल्प बी डी कालेज पटना के फिजिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा। हरिंशु मीरन सिंह, बी एड कालेज पटना के फिजिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा। पी के वर्मा, मगध यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा। संजीव कुमार पाण्डेय और बीएनएमयू मधेपुरा के शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा। बुद्ध प्रिय ने तैयार किया था।
एसोसिएट प्रोफेसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई
अधिवक्ता रितिका रानी ने न्यायालय को कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पहली बार स्वीकार किया है कि एक्सपर्ट कमेटी ने उत्तरों के गलत विकल्प बनाये। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन एसोसिएट प्रोफेसरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने गलत उत्तर विकल्प के रूप में दिये।
याचिका में की गई थी ये मांग
याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल याचिका में गलत उत्तर विकल्पों को एक्सपर्ट कमिटी को सौंपने की मांग की गई थी। इसके साथ ही उत्तरों के गलत विकल्पों के लिए पांच अंक दे कर योग्यता सूची बनाये जाने की मांग का निवेदन किया गया था।
एक्सपर्ट कमिटी ने जांच में आरोपों को पाया सही
कोर्ट को कहा गया कि जब इन गलत उत्तरों के विकल्पों को एक्सपर्ट कमिटी को भेजा गया तो इसमें यह पाया गया कि लगाए गए यह इल्जाम ठीक हैं। इसके बाद बड़े एक्सपर्ट कमेटी को इसके जांच का जिम्मा दिया गया। इस कमेटी ने पाया कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के फिजिक्स संबंध में उत्तरों के विकल्प गलत थे। इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उन प्रोफेसरों को 16 सितम्बर 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिन्होंने गलत उत्तरों के विकल्प बनाये थे।
2019 के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिज़ल्ट फिर से किए जाएंगे प्रकाशित
हाइकोर्ट को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि राज्य गवर्नमेंट की अनुमति मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन करा कर नए सिरे से 2019 के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिज़ल्ट प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही इसके लिए उत्तरदायी प्रोफेसरों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। इस मामलें पर दुर्गा पूजा अवकाश के दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई की जायेगी।