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पंजाब शिक्षक भर्ती; इस दिन होगी अगली सुनवाई

Punjab Teacher Recruitment Case Latest Update: पंजाब गवर्नमेंट द्वारा आज यानी मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 5,994 अध्यापकों की भर्ती सम्बन्धी मुकदमा की सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए न्यायालय से मुद्दे का फैसला जल्द करने की अपील की गई

भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करना जरूरी

इस मुद्दे सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब गवर्नमेंट के एक प्रवक्ता ने कहा कि 5,994 अध्यापकों की भर्ती सम्बन्ध में आज माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल और माननीय जस्टिस सुखविन्दर कौर के नेतृत्व वाले डबल बैंच के समक्ष सुनवाई के लिए मुकदमा लगा था इस सुनवाई के दौरान पंजाब गवर्नमेंट द्वारा सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल रमनदीप सिंह पंधेर पेश हुए उन्होंने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की, कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करना पंजाब गवर्नमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि, इससे राज्य के उन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा, जहां मौजूदा समय में सिर्फ़ एक ही अध्यापक विद्यालय चला रहा है

अगली सुनवाई जल्द करने का किया अनुरोध

इस दौरान उन्होंने न्यायालय से आग्रह करते हुए बोला कि यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय में भी सुनवाई अधीन है यदि उसका निर्णय जल्द नहीं आता तो, माननीय उच्च न्यायालय ही इस सम्बन्धी कोई अंतरिम निर्णय दें, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके उन्होंने न्यायालय को इस मुद्दे की अगली सुनवाई जल्द से जल्द तय करने की भी प्रार्थना की, जिसको न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए इस मुद्दे की अगली तारीख 12 दिसंबर, 2023 को तय की गई है

लगातार हो रही बैठकें

दरअसल, इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य के विद्यालय शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस द्वारा निजी रूचि ली जा रही है और न्यायालय में इस मुद्दे के जल्द निपटारे के लिए भी उनकी तरफ से एडवोकेट जनरल ब्रांच के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं बता दें कि इस मुद्दे से सम्बन्धित मुकदमा की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के कानूनी बैंच द्वारा 27 जुलाई, 2023 को पूरी कर ली गई थी और निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया था

मामले को लेकर विद्यालय शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस द्वारा शिक्षा विभाग के ऑफिसरों को हिदायत जारी कर दी गई है कि जैसे ही उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया जाता है तो, इस मुद्दे के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय में सीएम एप्लीकेशन दाखिल की जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने में कोई अड़चन न रहे

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