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उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की सक्रियता पर अक्सर उठते सवाल

UP Shravasti rape and murder ccase accused sentenced Death: यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस की सक्रियता पर अक्सर प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश पुलिस की वजह से पीड़ित आदमी को इतनी शीघ्र इन्साफ मिलता है, जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता है ऐसा ही एक मुद्दा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से सामने आया, जहां एक किशोरी के साथ हुई बलात्कार की घटना के बाद उसकी मर्डर करने के मुद्दे में पुलिस ने ऐसी सक्रियता दिखाई, जिसके चलते महज साढ़े 4 महीने में ही आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई इसके साथ ही आरोपी पर 4 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है

3 जून को आरोपी ने बलात्कार और मर्डर की घटना को दिया था अंजाम

पूरा मुद्दा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुरपैड़ा का है, जहां रहने वाले परिवार की 12 वर्षीय किशोरी का बीते 3 जून 2023 को गांव के ही शील कुमार ने किडनैपिंग कर लिया और उसके साथ सुनसान स्थान पर ले जाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया वहीं, घटना का किसी को पता न चले, इसके लिए आरोपी ने किशोरी की गला दबाकर मर्डर कर दी आरोपी का इससे भी मन नहीं भरा तो उसने किशोरी के मृतशरीर को बोरे में रखकर बहराइच के थाना पयागपुर के भीतर मिर्चिहा गांव के पास सरयू नहर के बाई पटरी के किनारे बसी झाडिय़ों में छिपा दिया था

पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाता था आरोपी, बलात्कार के पीछे आरोपी ने बताई ये वजह

पुलिस की ओर से की गई जांच के बाद आरोपी से जब बलात्कार और मर्डर की वजह पूछी गई तो उसने कहा कि उसकी पत्नी आठ माह की गर्भवती थी, जिस वजह से उसका पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं हो पा रहा था इसी बीच मृतका का उसके घर आना जाना था उसने कहा कि घर आते जाते मृतका से कई बार छेड़छाड़ की लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया, जिसके बाद इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए घटना वाले दिन सुबह 9:00 बजे मेरे पिताजी पैसों के लिए दूसरे गांव गए हुए थे और मैंने अपने पत्नी बच्चों तथा मां को पचदेवरा मंदिर छोड़ दिया उस दौरान मृतका से जबरदस्ती दुष्कर्म करने के बाद मृतका ने सबको बता देने की बात कही इसी बात से डर कर उसका मुंह और नाक दबाकर उसकी मर्डर कर दी

कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 4 लाख का लगाया अर्थदंड

मामले को लेकर किशोरी के पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी शील कुमार के विरुद्ध केस दर्ज कर कोर्ट में इल्जाम पत्र भेजा था इस मुद्दे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश (क्राईम अगेंस्ट वूमेन) करुणा सिंह की न्यायालय पर किया जा रहा था इस मामलें में अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह और विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) रोहित गुप्ता कर रहे थे, जिनकी ओर से सुनवाई के दौरान सोलह गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे इस घटना से जुड़े गवाहों के बयान और अभियोजन की दलीलों के बाद एडीजे ने आरोपी शील कुमार को फांसी की सजा सुनाते हुए 4 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया

मृतका के मां-पिता से न्यायधीश ने पूछा- ‘क्या चाहते हैं’

आपको बता दें कि रामपुर के इस हत्याकांड में बीते मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश करुणा सिंह ने सजा सुनाने से पहले मृतका की माता और पिता को न्यायालय रूम में बुलाया और पूछा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं? इसपर इस पर दंपत्ति ने इन्साफ का भरोसा जताते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाने की मांग किया, उनकी इस मांग के कुछ ही पल बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश ( क्राईम अगेंस्ट वूमेन) ने अपने सौ पेज का निर्णय सुनाते हुए फांसी की सजा का घोषणा कर दिया बता दें कि कोर्ट में जब इस मुद्दे की सुनवाई की जा रही थी, उस दौरान आरोपी की मां और उसकी पत्नी ने भी आरोपी के विरुद्ध गवाही दी आरोपी के परिवार की ओर से उसके विरुद्ध बयान जिसे भी कोर्ट की ओर से गंभीरता से लिया गया

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