रेलवे के ये अजब गजब नियम जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी
What are railway rules. ट्रेनों से लंबी दूरी का यात्रा करने वाले ज्यादातर यात्री सुबह स्टेशन पहुंचने के बाद प्लेटफार्म पर लगे नलों पर ब्रश करने लगते हैं, साथ ही रात के खाने वाले बर्तन भी धो लेते हैं। इसके बाद वहीं पर चाय-नश्ता भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवे स्टेशन परिसर लगे नलों या अन्य स्थान ( शौचालयों को छोड़कर) ब्रश करना, जूठे बर्तन धोना क्राइम है। इस कार्य के लिए रेलवे आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। आइए जानें रेलवे के अजब गजब नियम, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं।
रेल अधिनियम 1989 के मुताबिक रेलवे परिसर में तय स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर ब्रश करना, थूकना, टॉयलेट करना, बर्तन धोना, कपड़े या अन्य कोई चीज धोना क्राइम की श्रेणी में आते हैं। ये काम तय स्थान जैसे शौचायल आदि में ही किए जा सकते हैं। यदि रेलवे कर्मी आप को ये प्रतिबंधित कार्य करते हुए पकड़ ले तो यात्री पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे में इस तरह के कामों के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
ये भी नियम जानें
ट्रेन या रेलवे परिसर पर किसी स्थान पर कुछ लिखते हैं या चिपकाते हैं तो रेलवे अधिनियम के अनुसार यह भी क्राइम की श्रेणी में आता है। इस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
ज्यादातर यात्री चिप्स या अन्य चीज खाने के बाद रैपर स्टेशन परिसर पर खाली स्थानों पर फेंक देते हैं। यह भी क्राइम है। तय स्थान अतिरिक्त किसी भरे या खाली रेल परिसर या डिब्बे में कूड़ा नहीं फेक सकते हैं।
इस संबंध में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार बताते हैं कि रेलवे ने भारतीय रेलवे ने ब्रश करने, बर्तन कपड़े या अन्य चीज धोने के लिए स्थान तय कर रखा है। यात्री तय स्थानों के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर मसलन प्लेटफार्म पर नलों पर ये काम करता पाया जाता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है। रेलवे का कमर्शियल विभाग समय-समय पर कार्रवाई कर ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाता है।