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एचआईवी मरीज ने एक नाबालिग लड़के के साथ किया बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

केरल में 2011 में एड्स से पीड़ित 39 वर्षीय एक आदमी को कोल्लम जिले की एक न्यायालय ने एक नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने के लिए जीवन भर जेल की सजा सुनाई है. घटना चार वर्ष पहले की है. पुनालुर फास्ट ट्रैक स्पेशल न्यायालय के न्यायाधीश बैजू टीडी ने आदमी को कई अपराधों के लिए जीवन भर जेल की सजा सुनाई, जिसमें IPC की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), और धारा 5 (एल) (बच्चे पर एक से अधिक बार यौन हमला) शामिल हैं.

   

साथ ही न्यायालय ने गुनेहगार पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना अगस्त 2020 में हुई जब पीड़ित एक युवा लड़का घर पर अकेला था. पीड़ित के पिता की दुकान में काम करने वाला आरोपी बच्चे से परिचित हो गया. घटना के दिन, आरोपी ने बच्चे को अश्लील वीडियो दिखाया और बाद में यौन उत्पीड़न के कई कृत्य किए. मुद्दा तब सामने आया जब लड़के की मां ने उसे अपने पिता के मोबाइल टेलीफोन पर अनुचित वीडियो देखते हुए पाया. डांटे जाने पर, बच्चे ने भयावह अनुभव का खुलासा किया, जिसके बाद माता-पिता ने पुलिस को घटना की रिपोर्ट की.

SPP ने खुलासा किया कि बच्चे पर अब तक किए गए सभी परीक्षणों में एड्स वायरस की उपस्थिति के नकारात्मक रिज़ल्ट सामने आए हैं. हालाँकि, लोक अभियोजक के अनुसार, संक्रमण की अनुपस्थिति की आखिरी पुष्टि के लिए 2-3 वर्ष बाद निर्धारित एक और परीक्षण की जरूरत होती है. परीक्षण के दौरान चिकित्सा जानकारों ने गवाही दी, जिसमें संक्रमण की कम आसार का सुझाव दिया गया क्योंकि आरोपी एंटीरेट्रोवाइरल दवा ले रहा था.

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