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सुप्रीम कोर्ट : तमिलनाडु सरकार अयोध्या महोत्सव का लाइव प्रसारण की अनुमति देने से न करें इनकार

सुप्रीम न्यायालय ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को निर्देश दिया है कि वह तमिलनाडु के मंदिरों में अयोध्या राम मंदिर कुंभाभिषेक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने की अनुमति देने से इनकार न करे तमिलनाडु भाजपा सचिव विनोज पी सेल्वम की ओर से उच्चतम न्यायालय में संबंधित जन कल्याण मुद्दा दाखिल किया गया था यह भी निवेदन किया गया कि मुद्दे की जांच अर्जेंट मुकदमा के तौर पर की जाए विनोज पी सेल्वम की ओर से वकील जी बालाजी ने यह याचिका दाखिल की है

याचिका में बोला गया है, ”तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पूरे तमिलनाडु के मंदिरों में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है इसके अलावा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सभी प्रकार की पूजा, अर्चना, भिक्षा और भजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है” राज्य गवर्नमेंट पुलिस द्वारा मनमाना प्रतिबंध हिंदुस्तान के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है मौलिक अधिकारों का हनन”

याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा, ”मंदिरों में अयोध्या राम मंदिर कुंभाभिषेक कार्यक्रम के सीधे प्रसारण पर सिर्फ़ इस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए कि आसपास अन्य धर्मों के लोग रहते हैं गवर्नमेंट को आवेदकों की जानकारी रखनी चाहिए आवेदन पर तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ”उन्होंने अपने आदेश में कहा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु गवर्नमेंट पर अयोध्या राम मंदिर कुंभाभिषेक कार्यक्रम के सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का इल्जाम लगाया वहीं इस संबंध में उन्होंने अपने एक्स पेज पर कहा, ”तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अयोध्या राम मंदिर कुंभाभिषेक कार्यक्रम के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है तमिलनाडु में 200 से अधिक राम मंदिर हैं

हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के नियंत्रण में आने वाले मंदिरों में राम के नाम पर कोई पूजा, भजन, प्रसादम या अन्नधान आयोजित नहीं किया जाता है पुलिस निजी मंदिरों में भी इस पर रोक लगाती है पुलिस उन आयोजकों को धमकी दे रही है जो इसकी प्रबंध कर रहे हैं, ”उन्होंने इल्जाम लगाया इस बीच, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि अयोध्या राम मंदिर कुंभाभिषेक कार्यक्रम के सीधे प्रसारण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है

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