सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में दी जमानत
Sultanpur: सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध टिप्पणी करने पर दाखिल मानहानि के मुद्दे में मंगलवार ( 20 फरवरी ) को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत दे दी है। गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि राहुल सांसद-विधायक न्यायालय के न्यायाधीश योगेश यादव के समक्ष पेश हुए और ‘बेल बॉण्ड’ भरने के बाद न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी गई।
कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो इन्साफ यात्रा’ के अनुसार अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में सोमवार ( 19 फरवरी ) को रात्रि प्रवास के अगले ही दिन राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मुद्दे में सुलतानपुर की सांसद-विधायक न्यायालय में पेश होने के लिए पहुंचे। न्यायालय ने ‘बेल बॉण्ड’ भरने के बाद उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता विजय मिश्रा ने राहुल के विरुद्ध चार अगस्त 2018 को मानहानि का केस दाखिल कराया था। इसमें इल्जाम लगाया कि आठ मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री को मर्डर का ‘‘अभियुक्त’’ बोला था।
शिकायतकर्ता ने गांधी की उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें बोला गया था कि निष्ठावान और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करने वाली बीजेपी के अध्यक्ष मर्डर के एक मुद्दे में ‘‘आरोपी’’ हैं। जब गांधी ने यह टिप्पणी की तब शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
हालांकि, राहुल गांधी की टिप्पणी से लगभग चार वर्ष पहले ही मुंबई की एक विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) न्यायालय ने साल 2005 के एक फर्जी एनकाउंटर के मुद्दे में शाह को बरी कर दिया था।
इसके पहले संवाददाताओं से वार्ता में मंगलवार को बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कहा, ‘‘ राहुल गांधी ने अमित शाह को ‘‘हत्यारा’’ बोला था, अनेक गलत शब्द कहे थे, उसे लेकर हमने एक परिवाद दाखिल की थी। उन्होंने कहा, ‘‘ बीजेपी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कातिल बोला जाना अनुचित है। इससे हमें काफी ठेस पहुंची जिसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया और हमने परिवाद दाखिल की।
इसी दौरान मिश्रा ने कहा, ‘‘ कोर्ट ने कई बार उनको समन जारी किया। लेकिन उन्होंने उसकी अनदेखी की और आज वह उसी मुद्दे में संभवत न्यायालय में पहुंच रहे हैं।