दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सभी निजी और सरकारी ऑफिस रहेंगे बंद
दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सभी निजी और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे जबकि नयी दिल्ली जिले में बाजार समेत बैंक और कमर्शियल प्रतिष्ठान भी इस दौरान बंद रहेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में जी20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकृति दे दी। तीन दिनों की छुट्टी की बात सुनकर यदि आपका पार्टी मूड हो रहा है तो इससे पहले जान लें कि इन तीन दिनों तक दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा।
दिल्ली गवर्नमेंट के प्रस्ताव के अनुसार, शहर के सभी विद्यालय और कॉलेज के साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालय भी इन तीन दिन के दौरान बंद रहेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव की फाइल उपराज्यपाल वी के सक्सेना को उनकी स्वीकृति के लिए भेज दी है। उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद दिल्ली गवर्नमेंट सार्वजनिक अधिसूचना जारी करेगी।
नईदिल्ली पुलिस जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी बैंक तथा वित्तीय संस्थान समेत सभी वाणिज्यिक और व्यवसायी प्रतिष्ठान 8-10 सितंबर तक बंद रहेंगे।
इन तीन दिनों की छुट्टी के दौरान सुरक्षा कारणों से उच्चतम न्यायालय और केंद्रीय सचिवालय समेत कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद किए जाने की आसार है।
छुट्टी के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर भारी वाहनों को भी इन तीन दिन के दौरान शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इन तीन दिनों के दौरान नयी दिल्ली डिस्ट्रिक में आने वाले सभी बाजार और मॉल बंद रहेंगे।
मालवाहक गाड़ी और बसों को छोड़कर सभी गाड़ियों को रजोकरी सीमा से दिल्ली में एंट्री की अनुमति होगी। इसके लिए गाड़ियों को एनएच-48 से राव तुला राम मार्ग, ओलोफ पाल्मे मार्ग की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। एनएच-48 से धौला कुआं की तरफ किसी वाहन को एंट्री नहीं दी जाएगी।
अगर किसी यात्री को एयरपोर्ट, बस अड्डे या फिर नयी दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो उसे दिल्ली मेट्रो और सुझाए गए रास्तों का इस्तेमाल करने की राय दी गई है।
टैक्सी और ऑटो को भी नयी दिल्ली जिले में एंट्री की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार, यदि किसी ऑटो के पास सवारी है तो वह सवारी को नयी दिल्ली छोड़कर जा सकता है। नयी दिल्ली जिले में रहने वाले स्थानीय लोगों और नयी दिल्ली जिलों में वैलिड बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जानी वाली टैक्सियों की ही अनुमति होगी। किसी भी टैक्सी या ऑटो को नयी दिल्ली जिले में रुकने नहीं दिया जाएगा।
किसी भी गाड़ी को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला और प्रगाति मैदान सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी सिटी बसें बाहरी दिल्ली की तरफ चलेंगी।
तीन दिनों की छुट्टी के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में हाउसकीपिंग और खानपान आदि संबंधित माल वाहनों को अनुमति दी जाएगी।