राष्ट्रीय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘लिव-इन’ रिलेशनशिप को बताया ‘टाइम पास’ रिश्ता और कहा…

प्रयागराज: यूपी का हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंतर-धार्मिक जोड़े के ‘लिव-इन’ रिलेशनशिप को ‘टाइम पास’ रिश्ता कहा है और बोला है कि ऐसे संबंध स्थायी नहीं होते जब तक जोड़ा इस संबंध को विवाह के जरिये कोई नाम देने को तैयार न हो, इसे संरक्षण देने का आदेश नहीं दिया जा सकता

जीवन फूलों की सेज नहीं

अदालत ने ने बोला कि जीवन फूलों की सेज नहीं, बहुत मुश्किल और कठिन है अदालत  ने प्राथमिकी रद करने और सुरक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति MAH इदरीसी की खंडपीठ ने कुमारी राधिका और सोहैल खान की याचिका पर दिया है

याची ने बोला कि वह दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं इसलिए किडनैपिंग के इल्जाम में राधिका की बुआ द्वारा मथुरा के रिफाइनरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई प्राथमिकी रद की जाए और गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस संरक्षण दिया जाए

अदालत ने उठाया सवाल

कोर्ट ने बोला कि हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता दी है किंतु, दो महीने की समय में और वह भी 20-22 वर्ष की उम्र में प्रेमी युगल के इस तरह के अस्थायी संबंध पर शायद ही गंभीरता से विचार कर पाएंगे

खंडपीठ ने बोला कि न्यायालय का मानना है कि ऐसे रिश्तों का स्थायी भविष्य नहीं है यह उल्टा लिंग के प्रति आकर्षण के साथ ही टाइम पास से अधिक कुछ नहीं है इस तरह के संबंध में स्थिरता और ईमानदारी की तुलना में लगाव अधिक है 

रिश्ते को नाम दिये बिना सुरक्षा नहीं

अदालत ने बोला कि जब तक जोड़े विवाह करने का निर्णय नहीं करते हैं और अपने संबंध को नाम नहीं देते या फिर वे एक-दूसरे के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं, तब तक न्यायालय इस तरह के संबंध में कोई राय व्यक्त करने से कतराएगी और बचेगी

याची ने दलील दी कि उसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक है और बालिग होने के नाते उसे अपना भविष्य तय करने का पूरा अधिकार है उसने याची नंबर दो को प्रेमी के रूप में चुना है, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है

लड़की के साथी के खिलाफ FIR

शिकायतकर्ता की तरफ से विरोध किया गया कि लड़की के साथी के विरुद्ध आगरा के छाता पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के अनुसार FIR  दर्ज है और वह एक रोड-रोमियो है उसका अपना कोई भविष्य नहीं है और निश्चित तौर पर वह लड़की का भविष्य बर्बाद कर देगा न्यायालय ने विवेचना के दौरान कोई भी सुरक्षा देने से मना कर दिया

 

Related Articles

Back to top button