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इंटरनेशनल ATM कार्ड से ट्रांजेक्शन फेल होने पर आयोग ने बैंक पर लगाया 4000 का हर्जाना

Jaipur News: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने कजाकिस्तान में इंटरनेशनल एटीएम कार्ड का ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद भी खाते से राशि कटौती होने को सेवादोष माना है इसके साथ ही आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक बैंक के मंडल प्रमुख जयपुर और महेश नगर ब्रांच मैनेजर पर 4 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है वहीं बैंक को आदेश दिए हैं कि वह परिवादी को 8161 रुपए परिवाद दाखिल करने की तारीख से नौ प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करें

आयोग ने मुद्दे में बैंकिंग लोकपाल का कोई सेवादोष नहीं मानते हुए उसके विरुद्ध परिवाद को अस्वीकार कर दिया आयोग के अध्यक्ष डाक्टर सूबेसिंह यादव और सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश यतिन खंडेलवाल के परिवाद पर दिए

परिवाद में बोला गया कि उसके पास पंजाब नेशनल बैंक बैंक का इंटरनेशनल एटीएम कार्ड था वह इसका इस्तेमाल समय-समय पर कजाकिस्तान में राशि निकालने के लिए करता था इस दौरान 3 जनवरी 2018 को उसे अपनी फीस जमा करवाने के लिए रुपयों की आवश्यकता पडी उसने अपने एटीएम से चार ट्रांजेक्शन किए जिनमें से तीन सफल रहे और चौथा ट्रांजेक्शन 11659 रुपए का फेल हो गया, लेकिन उसके बैंक खाते से इस राशि की कटौती हो गई इसकी कम्पलेन उसके पिता ने तुरन्त ही पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र पर कर दी बैंक ने उसके खाते से निकली राशि को वापस क्रेडिट करने का आश्वासन दिया, लेकिन रुपए वापस नहीं किए गए

दूसरी ओर 29 मई 2018 को बैंकिंग लोकपाल ने परिवादी की कम्पलेन यह कहते हुए रिजेक्ट कर दी कि ट्रांजेक्शन विदेश में होने के चलते उसके सीसीटीवी फुटेज नहीं हैं और ऐसे में बैंक का सेवादोष नहीं बताया जा सकता परिवाद पर सुनवाई करते हुए आयोग ने परिवादी के पक्ष में निर्णय देते हुए उसके खाते से कटौती हुई राशि को सब स्टैंडर्ड मानते हुए इसमें से तीस प्रतिशत राशि काटकर बाकी राशि ब्याज और हर्जाने सहित देने का आदेश दिया है

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