राष्ट्रीय

दोषी करार दिये गये आरिज खान को सुनाई गयी फांसी की सजा

Batla House Encounter : दिल्ली हाई कोर्ट ने 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर मुद्दे में गुनेहगार करार दिये गये आरिज खान को सुनाई गयी फांसी की सजा को गुरुवार को उम्रकैद में परिवर्तित कर दिया बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा मारे गये थे न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने निचली न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखा जिसमें आरिज खान को पुलिस अधिकारी की मर्डर का गुनेहगार ठहराया गया था लेकिन न्यायालय ने मृत्युदंड को कायम रखने से इनकार कर दिया न्यायालय के आदेश की विस्तृत प्रति का प्रतीक्षा है

विस्फोटों में हो गयी थी 39 लोगों की मौत

अगस्त महीने में गुनेहगार और राज्य के वकीलों ने अपनी दलीलें खत्म की थीं, जिसके बाद पीठ ने इस मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई के अधिकारी मोहन चंद शर्मा 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में मारे गए थे राष्ट्रीय राजधानी में पांच सिलसिलेवार बम विस्फोटों के कुछ दिन बाद हुई एनकाउंटर में दो आतंकी भी मारे गए थे विस्फोटों में 39 लोगों की मृत्यु हो गयी थी और 159 लोग घायल हो गये थे

आतंकवादियों की तलाश में मारा था छापा

मोहन चंद शर्मा ने विस्फोटों के लिए उत्तरदायी आतंकियों की तलाश में इस क्षेत्र में छापा मारा था निचली न्यायालय ने आठ मार्च, 2021 को आरिज खान को गुनेहगार ठहराया था और बोला था कि यह वकायदा साबित हो गया कि उसने और उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की मर्डर की उसने बोला कि आरिज खान का क्राइम ‘दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी’ में आता है जिसमें अधिकतम सजा दी जानी चाहिए जो ‘मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाना’ है

2021 को आरिज खान को मृत्यु की सजा सुनाई

उसने 15 मार्च, 2021 को आरिज खान को मृत्यु की सजा सुनाई और उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया न्यायालय ने साफ किया कि 10 लाख रुपये तुरन्त शर्मा के परिवार के सदस्यों को दिये जाने चाहिए इसके बाद खान को सुनाई गयी मृत्यु की सजा के मुद्दे को पुष्टि के लिए हाई कोर्ट में भेजा गया जब कोई निचली न्यायालय किसी आदमी को मौत की सजा सुनाती है तो हाई कोर्ट निर्णय का शोध करता है और क्रिमिनल को फांसी देने से पहले सजा की पुष्टि उसे करनी होती है

Related Articles

Back to top button