EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि ने आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट किया जारी
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि ने आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी किया है। ईपीएफओ में अब आधार कार्ड पर लिखा हुआ जन्मतिथि मान्य नहीं होगा। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के श्रम और रोजगार मंत्रालय के भीतर आने वाले ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी करके ये घोषणा की है। इस फैसला को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) की स्वीकृति भी मिल गयी है। सर्कुलर में बोला गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अब जन्मतिथि में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। आधार कार्ड किसी भी आदमी का एक विशिष्ठ आईडी प्रूफ है। मगर, आधार अधिनियम, 2016 के मुताबिक जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इसे मान्यता डॉक्यूमेंट्स की मान्यता नहीं दी गयी है। इसमें बोला गया है कि यूआईडीएआई ने इस बात पर बल दिया कि आधार पहचान का प्रमाण है, जन्म का प्रमाण नहीं। बता दें कि आधार नंबर गवर्नमेंट के UIDAI प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है। ये 12 अंकों का एक यूनिक आईडी प्रूफ है। यह पूरे राष्ट्र में आपकी पहचान और स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है।
UIDAI से मिला था निर्देश
यूआईडीएआई के निर्देश के तहत, ईपीएफओ ने जन्मतिथि में सुधार के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है। सर्कुलर में बोला गया है कि आधार को हटाना पहले जारी संयुक्त घोषणा एसओपी के अनुलग्नक-1 की तालिका-बी से संबंधित है। दिशानिर्देशों के अनुरूप ईपीएफओ के एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में जरूरी संशोधन किया जाएगा। साथ ही, इंटरनल सिस्टम डिविजन (आईएसडी) में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाएगा। ईपीएफओ ने अपने सभी जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों को नई दिशानिर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक मुद्दे की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं बताया जा सकता है। हालांकि, आधार कार्ड अभी ईपीएफओ में आईडी प्रूफ और आवास प्रमाण पत्र के रुप में मान्य होगा।
यहां वे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ईपीएफओ के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य हैं
- जन्म और मौत रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट।
- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (SLC)/स्कूल ट्रांसफर प्रमाणपत्र (TC)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो।
- सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र।
- पैन कार्ड।
- केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश।
- सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
- सदस्य की चिकित्सकीय जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र और सक्षम कोर्ट द्वारा वकायदा प्रमाणित सदस्य द्वारा शपथ पर शपथ पत्र के साथ समर्थित।