मामन खान को नूंह हिंसा मामले के आरोप में जमानत मिली
नूंह। हरियाणा में 31 जुलाई को नूंह में हुई अत्याचार मुद्दे में आरोपी फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस पार्टी विधायक मामन खान को रेगुलर बेल मिल गई है। बुधरवार को एडीजे अजय कुमार शर्मा की न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी। इसके लिए करीब 7 घंटे कार्रवाई चली। दोनों पक्षों के वकीलों की जमकर बहस हुई।
मामन खान को नूंह अत्याचार मुद्दे के इल्जाम में जमानत ना मिले, इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में गवर्नमेंट के डबल एजी दीपक सभरवाल ने आकर नूंह में बहस की।
दरअसल, करीब 15 दिन पहले एडीजे अजय कुमार शर्मा की न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी विधायक मामन खान इंजीनियर को केस नंबर 137 और 148 में अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद बुधवार को रेगुलर बेल पर सुनवाई हुई।
क्यों हुई मामन खान की गिरफ्तारी
गत 31 जुलाई को नूंह शहर में अत्याचार हुई थी। उसी दिन बडकली चौक पर भी आगजनी, लूटपाट अत्याचार हुई थी, जिसमें केस नंबर 137 148, 149, 150 मुकदमों में कांग्रेस पार्टी विधायक मामन खान इंजीनियर से पुलिस ने पूछताछ और फिर उनकी गिरफ्तारी की गई थी। मामन खान को चार दिन रिमांड पर भी रखा गया था और उन्हें कारावास जाना पड़ा था, लेकिन करीब 15 दिन पहले उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी और वह कारावास से बाहर आ गए थे। अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें सुबह करीब 11 बजे न्यायालय में पेश किया गया।
भाई के साथ पहुंचे थे कोर्ट
मामन खान इंजीनियर अपनी फॉर्च्यूनर वाहन से अपने गनमैन और अपने छोटे भाई के साथ न्यायालय परिसर पहुंचे और इस समय से शाम 6 बजे तक वह न्यायालय में रहे। मामन खान के वकीलों और डबल एजी ने लंच से पहले और लंच के बाद भी बहस की, लेकिन जमानत मिलने के लिए शाम 6 बजे तक प्रतीक्षा करना पड़ा। न्यायालय का निर्णय आने के बाद विधायक मामन खान इंजीनियर से लेकर उनके वकीलों के चेहरे पर रौनक देखने को मिली और एक दूसरे को उन्होंने मुबारकबाद दी। विधायक मामन खान ने नियमित जमानत मिलने पर अपने वकीलों का आभार जताया
विधायक ममन खान इंजीनियर के अधिवक्ता ताहिर हुसैन देवला एवं ताहिर हुसैन रुपडिया ने पत्रकारों को कहा कि अब मामन खान को देसी भाषा में कहे तो पक्की जमानत मिल चुकी है। उन्होंने बोला कि पुलिस मामन खान विधायक के विरुद्ध सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते उन्हें न्यायालय ने जमानत दे दी।