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शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया गया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

बिहार का मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने अदाकार शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेसी को नोटिस जारी किया है इसको लेकर आयोग में अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को होगी मुद्दा बायजूस के एक फर्जी विज्ञापन से जुड़ा कहा जा रहा है अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि यह पूरा मुद्दा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के भीतर सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से संबंधित है और यह उपभोक्ता संरक्षण कानून के खिलाफ है 

दरअसल, मुजफ्फरपुर जिले के चन्दवारा मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमशाद अहमद ने अपने पुत्रों का नामांकन शैक्षणिक संस्थान आकाश बायजूस (BYJU’S) के मुजफ्फरपुर स्थित शाखा में कराया था नामांकन के समय उनके द्वारा नामांकन शुल्क अदा किया गया तथा उनके बच्चों ने जितने दिनों तक संस्थान में शोध किया, उसका पूरा शुल्क उनके द्वारा अदा किया गया संस्थान के शैक्षणिक प्रबंध से परिवादी के दोनों पुत्र असंतुष्ट होकर संस्थान छोड़ने का निर्णय किया

तत्पश्चात परिवादी के द्वारा संस्थान को लिखित सुचना दी गई और उसके बाद उनके बच्चे ने संस्थान जाना छोड़ दिया कुछ दिनों के बाद परिवादी को पता चला कि उक्त संस्थान द्वारा उनके दोनों बच्चो के शैक्षणिक शुल्क के मद में दो भिन्न-भिन्न लोन कर दिया गया है, जिसकी कम्पलेन परिवादी के द्वारा संस्थान से की गई लेकिन, परिवादी के मुद्दे का निपटारा संस्थान के द्वारा नहीं किया गया

तत्पश्चात परिवादी ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस के झा के द्वारा 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दाखिल किया, जिस पर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी एवं श्रीमति अनुसूया के पूर्ण पीठ के द्वारा मुद्दे की सुनवाई की गई और फिल्म अदाकार शाहरुख़ खान, फुटबॉलर लियोनेल मेसी और संस्थान के व्यवस्था निदेशक समेत कुल सात विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया इसके साथ ही सभी विरोधी पक्षकारों को 12 जनवरी को आयोग के समक्ष मौजूद होने का आदेश दिया गया

अधिवक्ता एस के झा ने कहा कि यह पूरा मुद्दा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के भीतर सेवा में कमी एवं फर्जी विज्ञापन से सम्बंधित है, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के खिलाफ है वैसे फिल्म अदाकार शाहरुख़ खान एवं फुटबॉलर लियोनेल मेसी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया है आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को यदि इनलोगों की उपस्थिति नहीं होती है, तो आयोग इन सबों के खिलाफ अगली कार्रवाई करेगी

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