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मीसा और हेमा के साथ कोर्ट में पेश हुईं राबड़ी देवी, पढ़े पूरी खबर

रैलवे की ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीन मुद्दे में नई दिल्ली की राउज एवेन्यू न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटी सांसद मीसा भारती और हेमा यादव को बड़ी राहत दी है न्यायालय ने तीनों को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है इसके पहले राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव शुक्रवार को न्यायालय में पेश हुई विशेष न्यायमूर्ति विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय के उस दावे के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी कि उसे उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए जमानत देते हुए न्यायालय ने बोला कि इडी ने जमानत अर्जी पर उत्तर के लिए समय की मांग की है न्यायालय ने बोला कि पूछताछ के दौरान आरोपितों को अरैस्ट नहीं किया गया था, लेकिन औपचारिक उत्तर की जरूरत हो सकती है

 

वहीं, राबड़ी देवी और उनकी बेटियों के वकील ने बोला कि वे जमानत की हकदार हैं न्यायालय में उपस्थित सीबीआइ के वकील ने बोला कि इसी महीने एजेंसी पूरक इल्जाम पत्र दाखिल करने वाली है सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने 28 फरवरी तक राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत सात लोगोंं को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी जॉब के बदले जमीन मुद्दे में इडी ने इन सभी के विरुद्ध न्यायालय में इल्जाम पत्र दाखिल किया था न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपितों को नौ फरवरी को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया था

इडी ने इल्जाम पत्र में किया दावा

इडी ने जमीन के बदले जॉब मुद्दे में इल्जाम पत्र दाखिल करते हुए लिखा है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की गौशाला के एक पूर्व कर्मचारी हृदयानंद चौधरी ने रेलव में जॉब पाने के इच्छुक आदमी से संपत्ति हासिल की उस जमीन को बाद में उसने लालू-राबड़ी की पुत्री हेमा यादव को सौंप दी इसी मुद्दे में इसी ने अमित कात्याल को पिछले वर्ष नवंबर महीने में अरैस्ट किया था वह अभी न्यायिक हिरासत के अनुसार कारावास में बंद है

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