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रामलाल जाट को 5 करोड़ की धोखाधड़ी केस में गिरफ्तारी का सता रहा डर

Ramlal Jat: राजस्थान के पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट को अब 5 करोड़ की धोखाधड़ी के मुकदमा में गिरफ्तारी का डर सता रहा है इससे बचने के लिए जाट ने उच्च न्यायालय का सहारा लिया है 20 दिसंबर को उच्च न्यायालय में उन पर भीलवाड़ा के करेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मुद्दे में सुनवाई होगी पूर्व मंत्री ने 14 दिसंबर को दर्ज एफआईआर के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल की थी

पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित 5 लोगों के विरुद्ध 17 सितंबर को न्यायालय के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और चोरी का मुद्दा दर्ज किया गया था राजसमंद के माइनिंग व्यवसायी परमेश्वर ने इल्जाम लगाया था कि करोड़ों रुपए की ग्रेनाइट माइंस में 50 फीसदी शेयर मंत्री ने अपने छोटे भाई के बेटे और उसकी पत्नी के नाम करवाए थे

इसके बदले 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन कागज नाम होने के बाद रुपए नहीं दिए गए

20 दिसंबर को होगी सुनवाई

रामलाल जाट ने करेड़ा पुलिस स्टेशन में उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर 211 के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल की है उन्होंने सेक्शन 482 सीआर पीसी (204) के अनुसार उन पर दर्ज एफआईआर को खारिज करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की है

भीलवाड़ा के करेड़ा पुलिस स्टेशन में 17 सितंबर को मांडल (भीलवाड़ा) न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन थाना प्रभारी ओम प्रकाश गोरा ने FIR दर्ज की थी रिपोर्ट में ज्ञानगढ़ निवासी पूरणलाल पुत्र मन्नु गुर्जर, अंटाली प्रतापपुरा निवासी सूरज जाट, अंटाली निवासी महिपाल सिंह, प्रतापपुरा निवासी रामलाल जाट, प्रतापपुरा निवासी महावीर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप चौधरी का नाम है

खास बात थी कि रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन ही थाना प्रभारी ओम प्रकाश का ट्रांसफर हो गया था उनके ट्रांसफर को भी इस मुद्दे से जोड़कर देखा गया था और यह काफी चर्चा में रहा था

 

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