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सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका पर की सुनावाई

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार (19 फरवरी) को शरद पवार गुट की याचिका पर सुनावाई की न्यायालय ने अजित पवार गुट को वास्तविक एनसीपी (NCP) करार देने के चुनाव आयोग के निर्णय के विरुद्ध अजित गुट को नोटिस जारी किया है और उनसे इस मुद्दे में उत्तर मांगा है न्यायालय ने यह भी बोला कि शरद पवार के समूह को पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी-शरदचंद्र पवार’ (‘Nationalist Congress Party-Sharadchandra Pawar’) देने का निर्वाचन आयोग (Elections Commission) का सात फरवरी का निर्णय अगले आदेश तक जारी रहेगा 

सुप्रीम न्यायालय ने सोमवार को बोला कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने महाराष्ट्र के उप सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को वास्तविक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी  घोषित करने के आयोग के सात फरवरी के आदेश के विरुद्ध शरद पवार की याचिका पर अजित पवार (Ajit Pawar Faction)  के नेतृत्व वाले गुट से उत्तर मांगा

पीठ ने शरद पवार को पार्टी चिन्ह के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग का रुख करने की अनुमति दी और आयोग को आवेदन के एक हफ्ते के अंदर समूह को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्देश दिया शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने बोला कि आयोग का सात फरवरी का निर्णय 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होने तक एक अंतरिम प्रबंध है

उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से प्रारम्भ होने वाला है और हमारे समूह के पास न कोई नाम और न चिन्ह होगा” शरद पवार ने शीर्ष न्यायालय में अपनी याचिका पर तुरन्त सुनवाई का निवेदन किया था उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 15 फरवरी के आदेश के मद्देनजर तुरन्त सुनवाई की अपील की थी नार्वेकर ने अजित पवार के नेतृत्व वाले राकांपा के गुट ही वास्तविक राकांपा माना था

उन्होंने बोला था कि संविधान में निहित दलबदल रोधी प्रावधानों का इस्तेमाल आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता इससे पहले, आयोग ने सात फरवरी को अजित पवार गुट को वास्तविक राकांपा मानते हुए उसे पार्टी का चिन्ह ‘घड़ी’ आवंटित किया था

 

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