राष्ट्रीय

जालसाजों से परेशान हुई ये कंपनी पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट

आज के डिजीटल युग में फ्रॉड होना आम बात हो गई है लोगों के साथ-साथ कंपनियां भी फ्रॉड का शिकार हो रही है जालसाजों के द्वारा चलाई जा रही फर्जी स्कीम से परेशान होकर लोकप्रिय कॉफी ब्रांड स्टारबक्स न्यायालय पहुंच गया जहां न्यायालय नें कंपनी को बड़ी राहत दी और गूगल से भी सभी जालसलों से कंपनी से जुड़े फर्जी लिंक हटाने का आदेश दिया है

क्या है पूरा मामला?

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक,  कई धोखबाजों की ओर से स्टारबक्स की ओर से फ्रेंचाइजी खोलने नाम पर फर्जी लिंक चलाए जा रहे थे इन लिंक के जरिए जालसाल गूगल फॉर्म लोगों के पास भेजे जा रहे थे और स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी देने का वादा कर रहे हैं

कंपनी ने न्यायालय में कहा कि वह हिंदुस्तान में फ्रेंचाइजी मॉडल चलाती ही नहीं है लेकिन कुछ धोखेबाज स्टारबक्स फ्रेंचाइजी के बारे में गूगल फॉर्म्स के जरिये आम लोगों से जानकारी मांग रहे थे जबकि इस तरह का कोई फ्रेंचाइजी अवसर मौजूद ही नहीं है

अदालत गूगल को दिया आदेश 

ये सभी फर्जी लिंक गूगल पर मौजूद है इस कारण से  दिल्ली हाई कोर्ट ने गल से स्टारबक्स फ्रेंचाइजी खोलने के लिए लोगों से आवेदन आमंत्रित करने वाले ‘धोखेबाजों’ के लिंक को निलंबित करने के लिए बोला है न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने कॉफी श्रृंखला स्टारबक्स कॉरपोरेशन की तरफ से दाखिल एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है

इस मुद्दे में कोर्ट ने बोला कि वादी कंपनी राहत की हकदार है क्योंकि ‘गूगल फॉर्म्स’ को कुछ धोखेबाज पोस्ट कर रहे थे ताकि आम जनता से ऐसी फ्रेंचाइजी के लिए निजी जानकारी जुटाई जा सके जिसका वजूद ही नहीं है कोर्ट ने बोला कि इसका समर्थन नहीं किया जा सकता न्यायमूर्ति दयाल ने हाल ही में एक अंतरिम आदेश में बोला था कि इसे ध्यान में रखते हुए गूगल एक हफ्ते के भीतर आदेश में उल्लिखित यूआरएल को तुरंत निलंबित करेगी न्यायालय ने बोला कि स्टारबक्स यूआरएल के जरिये फ्रेंचाइजी के संबंध में मांगी जा रही जानकारियों के बारे में सूचना दे सकती है ताकि गूगल उन्हें निलंबित कर सके

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