आज ज्ञानवापी परिसर के बाहर इकट्ठा हुए भक्त और गाया भजन
जहां एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे (Gyanvapi Case) में हिंदू पक्ष की एक और जीत हो चुकी है। वाराणसी की जिला न्यायालय ने बड़ा निर्णय सुनाते हुए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। आज ज्ञानवापी परिसर के बाहर भक्त इकट्ठा हुए और भजन गाए। वाराणसी न्यायालय ने बुधवार को ‘व्यास जी का तहखाना’ में पूजा की इजाजत दे दी। पूजा-अर्चना बीते बुधवार देर रात से प्रारम्भ हुई।
बता दें कि, वाराणसी की जिला न्यायालय के निर्णय के बाद रातों-रात तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई और पूजा के लिए लोग जुटने लगे हैं। दरअसल न्यायालय ने बीते बुधवार 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए परिसर में उपस्थित तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने का फैसला सुनाया था।जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की न्यायालय ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है।
वहीं अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से अब रोज यहां पर पूजा-अर्चना होगी।बीते नवंबर 1993 तक यहां पर पूजा-पाठ होता रहा था। वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि तत्कालीन प्रदेश गवर्नमेंट ने 1993 में पूजा-पाठ रुकवा दिया था।ऐसे में अब फिर से पूजा-पाठ का अधिकार मिला है।